09 May खाद्य व्यवसायों में अतिरंजित दावे और विनियमन
खाद्य व्यवसायों में दावे और विनियमन
संदर्भ- हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) की विज्ञापन निगरानी समिति ने भ्रामक दावों और विज्ञापनों को बनाने वाले खाद्य व्यवसाय संचालकों (FBO) के 32 नए मामलों को सूचित किया गया। वे खाद्य सुरक्षा व मानक विनियम 2018 का उल्लंघन कर रहे थे। प्राधिकरण के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में ऐसे मामलों की संख्या 170 हो गई है।
- खाद्य नियामकों के अनुसार उन्होंने स्वास्थ्य पूरक, जैविक उत्पाद, तेजी से चलने वाले उपभोक्ता सामान (एफएमसीजी) उत्पादों और स्टेपल जैसे विभिन्न श्रेणियों के उत्पादों की जांच की, प्रत्येक कुछ स्वास्थ्य और उत्पाद दावों का समर्थन करता है।
- कथित उल्लंघनकर्ताओं में कई न्यूट्रास्यूटिकल उत्पादों, रिफाइंड तेल, दाल, आटा, बाजरा उत्पाद और घी के निर्माता और/या विपणक शामिल हैं।
- ये सभी दावेदार स्वास्थ्य लाभ से संबंधित कई दावे करते हैं, जो झूठे पाए गए हैं।
खाद्य पदार्थों के प्रचार के लिए में रोग प्रतिरोधक होने के साथ ही कई अन्य दावे किए जा रहे हैं,
प्राकृतिक होने का दावा-
एक खाद्य उत्पाद को ‘प्राकृतिक’ के रूप में संदर्भित किया जा सकता है यदि यह एक मान्यता प्राप्त प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त एकल भोजन है और इसमें कुछ भी नहीं मिलाया गया है। इसे केवल मानव उपभोग के लिए उपयुक्त बनाने के लिए संसाधित किया जाना चाहिए था। पैकेजिंग भी रसायनों और परिरक्षकों के बिना की जानी चाहिए।
समग्र खाद्य पदार्थ, पौधे और प्रसंस्कृत घटकों के मिश्रण को ‘प्राकृतिक’ नहीं कहा जा सकता है, इसके बजाय, वे ‘प्राकृतिक अवयवों से बने’ कह सकते हैं।
ताजा होने का दावा-
उत्पादों में ‘फ्रेश’ शब्द का उपयोग केवल उन उत्पादों के लिए किया जा सकता है, जिन्हें धुलने, छीलने, ठंडा करने, काटने या खाद्य विकिरण के अलावा किसी भी तरीके से संसाधित नहीं किया जाता है।
(खाद्य विकिरण एक भौतिक प्रक्रिया है जो अंकुरित होने, पकने में देरी, और कीड़ों/कीड़ों, परजीवियों और खराब होने वाले सूक्ष्मजीवों को मारने जैसे प्रभावों को प्राप्त करने के लिए विकिरण ऊर्जा की नियंत्रित मात्रा का उपयोग करती है।)
यदि प्रसंस्करण उत्पाद के शेल्फ-जीवन में विस्तार प्राप्त करने का प्रयास करता है (आमतौर पर मांस के लिए) तो उसे ‘ताजा’ या ‘फ्रैश’ नहीं कहा जा सकता। ‘फ्रैश’के बजाय ‘फ्रैशली फ्रोजन’, ‘फ्रैश फ्रोजन’, या ‘फ्रैश फ्रॉम फ्रोजन’ का उपयोग कर सकते हैं ताकि यह पता चल सके कि ताजा होने पर यह फ्रोजन था।
‘शुद्ध’ और ‘Pure’ का दावा-
‘शुद्ध’ का उपयोग एकल-घटक खाद्य पदार्थों के लिए किया जाना है जिसमें कुछ भी नहीं जोड़ा गया है और जो सभी परिहार्य संदूषण ( टालने योग्य मिलावट) से रहित हैं। यौगिक खाद्य पदार्थों को ‘शुद्ध’ के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है, लेकिन यदि वे उल्लिखित मानदंडों को पूरा करते हैं तो उन्हें ‘शुद्ध सामग्री से बना’ कहा जा सकता है।
पोषण संबंधित दावे-
किसी उत्पाद की विशिष्ट सामग्री की तुलना किसी अन्य खाद्य पदार्थों से की जाती है, जिसमें कहा जाता है कि उत्पाद में प्रयुक्त पोषक तत्व, मूल खाद्य पदार्थ में उपस्थित पोषक तत्वों के तुल्य है। किंतु इसके लिए दावा किए जाने वाले उत्पाद में पोषक तत्वों की मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए।
झूठे दावों से संबंधित उत्पाद हेतु प्रावधान-
खाद्य सुरक्षा और मानक (विज्ञापन और दावे) विनियम, 2018 जो विशेष रूप से भोजन (और संबंधित उत्पादों) से संबंधित है। इसका उद्देश्य देश के विविध खाद्य पदार्थों के बाजार में निर्धारित मानकों को बनाए रखना है। इसके साथ ही यह खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की भी जांच करता है।
केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) के नियम माल, उत्पादों और सेवाओं को कवर करते हैं। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं के अधिकारों को बढ़ावा देना, उनकी रक्षा करना और उसे लागू करना है।
CCPA के अधिकार-
- उपभोक्ता के अधिकारों का उल्लंघन करने और संस्थानों के प्रति शिकायतों/अभियोजनों,
- असुरक्षित वस्तुओं/ सेवाओं को वापस करने,
- भ्रामक विज्ञापनों को बंद करवाने का आदेश देने,
- भ्रामक विज्ञापनों के लिए विनिर्माताओं/समर्थनकर्ताओं/प्रकाशकों पर जुर्माना लगाना।
केबल टेलीविज़न नेटवर्क नियम, 1994 के तहत निर्धारित कार्यक्रम और विज्ञापन कोड यह निर्धारित करते हैं कि विज्ञापनों को यह अनुमान नहीं लगाना चाहिए कि इसमें “कुछ विशेष या चमत्कारी या अलौकिक संपत्ति या गुणवत्ता है, जिसे साबित करना मुश्किल है।”
एफएसएस अधिनियम, 2006 में अधिनियमित अनुमति के बिना किसी भी रोग या महामारी के उपचार के लिए किसी भी उत्पाद की उपयुक्तता या दावे का प्रचार नहीं किया जा सकता है।
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