खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2023

खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2023

सामान्य अध्ययन-3, अर्थव्यवस्था, खनिज और संपदा 

संदर्भ:

  • हाल ही में खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 में संशोधन के लिए खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2023 को राज्यसभा द्वारा मंजूरी दे दी गई है। इसे लोकसभा द्वारा पहले ही पारित किया जा चुका था।

प्रमुख बिन्दु:

  • इस संशोधन में महत्वपूर्ण खनिजों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, संशोधन खनन क्षेत्र में प्रमुख सुधार प्रस्तुत करता है,बारह परमाणु खनिजों की सूची से छह खनिज हटा दिए गए, केंद्र सरकार महत्वपूर्ण खनिजों के लिए विशेष रूप से खनिज रियायतों की नीलामी करेगी; राज्य सरकारों को राजस्व प्राप्त होगा। 
  • खनन उद्योग में कई सुधारों को लागू करने के लिए 1957 के खान और खनिज (विकास और विनियमन) (एमएमडीआर) अधिनियम में 2015 में गहन संशोधन किया गया। जैसे:-
  • खनिज संसाधनों के आवंटन में पारदर्शिता लाने के लिए खनिज रियायतें प्रदान करने के लिए नीलामी की विधि को अनिवार्य करना,
  • खनन से प्रभावित क्षेत्रों और लोगों के कल्याण के लिए जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) की स्थापना के लिए।
  • अन्वेषण पर बल देने और अवैध खनन के लिए कठोर दंड सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट (एनएमईटी) की स्थापना करना।

अधिनियम को 2016 और 2020 में और संशोधित किया गया था और अंतिम बार 2021 में इस क्षेत्र में और सुधार लाने के लिए संशोधित किया गया था, जैसे:

  • कैप्टिव और व्यापारी खानों के बीच अंतर को कम करना,
  • खनन कार्यों में निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए वैधानिक मंजूरी का हस्तांतरण
  • पट्टेदार के परिवर्तन के साथ भी
  • खनिज रियायतों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध हटाना,
  • गैर-नीलामी रियायत धारकों के अधिकारों को समाप्त करना,जिनके परिणामस्वरूप खनन पट्टे नहीं मिले हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए कि निजी क्षेत्र को रियायतें केवल नीलामी के माध्यम से दी जाती हैं आदि के लिए संशोधन किया गया था।

हाल के संशोधन:-

12 परमाणु खनिजों की सूची से 6 खनिजों को हटा दिया गया है:

  • लिथियम युक्त खनिज,
  • टाइटेनियम युक्त खनिज और अयस्क,
  • बेरिल और अन्य बेरिलियम युक्त खनिज,
  • नाइओबियम और टैंटलम युक्त खनिज और
  • ज़िरकोनियम-असर खनिज।

अन्य सशोधन-

  • परमाणु खनिजों की सूची से इन खनिजों को हटाए जाने पर इन खनिजों का अन्वेषण और खनन निजी क्षेत्र के लिए खुल जाएगा। केंद्र सरकार को कुछ महत्वपूर्ण खनिजों के लिए विशेष रूप से खनिज रियायतों की नीलामी करने का अधिकार। 
  • संसद द्वारा पारित एक अन्य प्रमुख संशोधन केंद्र सरकार को कुछ महत्वपूर्ण खनिजों के लिए विशेष रूप से खनन पट्टे और समग्र लाइसेंस की नीलामी करने का अधिकार देना है।
  • यद्यपि नीलामी केन्द्र सरकार द्वारा आयोजित की जाएगी, सफल बोलीदाताओं को इन खनिजों के लिए खनन पट्टा अथवा समग्र लाइसेंस केवल राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा और नीलामी प्रीमियम तथा अन्य सांविधिक भुगतान राज्य सरकार द्वारा प्राप्त होते रहेंगे।

हरे और महत्वपूर्ण खनिजों के लिए अन्वेषण लाइसेंस पेश करना:-

  • यद्यपि स्वचालित मार्ग के माध्यम से खनन और अन्वेषण क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति है, वर्तमान में इन क्षेत्रों में कोई महत्वपूर्ण एफडीआई प्राप्त नहीं हुआ है।
  • विधेयक अधिनियम में एक नई खनिज रियायत, नामत अन्वेषण लाइसेंस (ईएल) प्रदान करने के लिए प्रावधान शामिल करता है।
  • नीलामी के माध्यम से प्रदान किए गए अन्वेषण लाइसेंस लाइसेंस धारक को अधिनियम की नई प्रस्तावित सातवीं अनुसूची में उल्लिखित महत्वपूर्ण और गहरे में प्राप्त होने वाले खनिजों के लिए टोही और पूर्वेक्षण संचालन करने की अनुमति देगा।

निष्कर्ष:-

  • देश में इन खनिजों के लिए संसाधन पहचान सर्फेशियल/बल्क खनिजों की तुलना में बहुत सीमित है।
  • कुल खनिज उत्पादन में गहराई में प्राप्त होने वाले खनिजों का हिस्सा बहुत कम है और देश ज्यादातर इन खनिजों के आयात पर निर्भर है।
  • इसलिए, गहरे खनिजों की खोज और खनन में तेजी लाने की आवश्यकता है।
  • प्रस्तावित अन्वेषण लाइसेंस महत्वपूर्ण और गहरे खनिजों के लिए खनिज अन्वेषण के सभी क्षेत्रों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को सुविधाजनक बनाएगा, प्रोत्साहित करेगा।
  • अन्वेषण में निजी एजेंसियों की भागीदारी से गहरे और महत्वपूर्ण खनिजों के अन्वेषण में उन्नत प्रौद्योगिकी, वित्त और विशेषज्ञता आएगी।

प्रस्तावित अन्वेषण लाइसेंस व्यवस्था एक सक्षम तंत्र बनाने के लिए पूर्व निर्धारित है जिसमें अन्वेषण एजेंसियां निम्नलिखित कार्य करेंगी:-

  • भूवैज्ञानिक डेटा अधिग्रहण में दुनिया भर से विशेषज्ञता लाना,
  • प्रसंस्करण और व्याख्या मूल्य श्रृंखला और
  • विशेषज्ञता और प्रौद्योगिकियों को अपनाने के माध्यम से खनिज जमा की खोज के लिए जोखिम लेने की क्षमता का लाभ उठाएं।

स्रोत: PIB

प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रश्न-

प्रश्न- खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2023 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए ।

  1. 12 परमाणु खनिजों की सूची से 6 खनिजों को हटा दिया गया है। 
  2. खनन और अन्वेषण क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति है।
  3. खनन निजी क्षेत्र के लिए भी खुल जाएगा।

नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए।

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 2 और 3

(c) उपरोक्त में से सभी

(d) उपरोक्त में से कोई नहीं  2

उत्तर – (C)

मुख्य परीक्षा के लिए प्रश्न –

प्रश्न- खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2023 को बताते हुए इसके महत्वों पर चर्चा करे?

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