23 Nov घरेलू कामगारों का सर्वेक्षण
- घरेलू कामगारों पर पहले अखिल भारतीय सर्वेक्षण को हाल ही में हरी झंडी दिखा कर रवाना किया गया था।
सर्वेक्षण के बारे में:
- सर्वेक्षण श्रम ब्यूरो द्वारा किया जा रहा है।
- इसका उद्देश्य राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर घरेलू कामगारों, अनौपचारिक रोजगार में लगे लोगों और प्रवासी और गैर-प्रवासी कामगारों की संख्या का अनुमान लगाना है; घरेलू कामगारों का अनुपात जो अपने नियोक्ता के घरों में रहते हैं और जो नहीं करते हैं; ऐसे श्रमिकों का वेतन; और अन्य सामाजिक-आर्थिक कारक।
- सर्वेक्षण में “लिव-इन और लिव-आउट” घरेलू कामगारों वाले परिवारों की संख्या और विभिन्न प्रकार के घरों में काम करने वाले श्रमिकों की औसत संख्या का विवरण भी शामिल होगा।
घरेलू कामगारों पर राष्ट्रीय नीति का मसौदा:
- घरेलू कामगारों पर एक मसौदा राष्ट्रीय नीति केंद्र सरकार के विचाराधीन है। यदि नीति को अंतिम रूप दिया जाता है, तो देश के 50 लाख घरेलू कामगारों को लाभ होगा, जिनमें नौकरानियों और ड्राइवरों सहित अन्य शामिल हैं।
नीति की मुख्य विशेषताएं:
- मौजूदा कानूनों में घरेलू कामगारों को शामिल करना।
- घरेलू कामगारों को कामगार के रूप में पंजीकरण करने का अधिकार होगा। इस तरह के पंजीकरण से श्रमिकों के रूप में उन्हें प्राप्त होने वाले अधिकारों और लाभों तक उनकी पहुंच की सुविधा होगी।
- अपने स्वयं के संघ, ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार।
- न्यूनतम मजदूरी पाने का अधिकार, सामाजिक सुरक्षा तक पहुंच, दुर्व्यवहार, उत्पीड़न, हिंसा से सुरक्षा।
- अपने पेशेवर कौशल को बढ़ाने का अधिकार।
- घरेलू कामगारों को दुर्व्यवहार और शोषण से सुरक्षा।
- घरेलू कामगारों की अदालतों, न्यायाधिकरणों आदि तक पहुंच हो।
- संबंधित प्लेसमेंट एजेंसियों के विनियमन के लिए एक तंत्र की स्थापना।
पहले से किए जा रहे उपाय:
- केंद्र सरकार ने घरेलू कामगारों सहित सभी असंगठित कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 अधिनियमित किया है।
- राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (ग्रामीण विकास मंत्रालय) जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाएं; राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना (ग्रामीण विकास मंत्रालय); जननी सुरक्षा योजना (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय), आयुष्मान भारत (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय)।
- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMJJBY) के साथ आम आदमी बीमा योजना (AABY) असंगठित श्रमिकों को उनकी पात्रता के आधार पर 18 से 50 वर्ष के आयु वर्ग के लिए जीवन और विकलांगता कवरेज प्रदान करती है।
- घरेलू कामगारों के व्यावसायी करण को सक्षम बनाने और उनके करियर को आगे बढ़ाने के लिए कौशल विकास मंत्रालय के तहत घरेलू कामगार क्षेत्र कौशल परिषद की स्थापना की गई है।
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