02 Feb प्रधानमंत्री नागरिक सहायता व आपातकालीन निधि (पीएम केयर फंड)
प्रधानमंत्री नागरिक सहायता व आपातकालीन निधि (पीएम केयर फंड)
संदर्भ- हाल ही में संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत पीएम केयर फण्ड को राज्य घोषित करने वाली याचिका दायर की गई थी। दिल्ली हाइकोर्ट ने इसके उत्तर में कहा है कि पीएम केयर फण्ड, भारत सरकार का फण्ड नहीं है।
विवाद-
- प्रस्तुत पीएम केयर अनुच्छेद 12 के तहत तो राज्य के अंतर्गत आता है किंतु सूचना के अधिकार की धारा 2(H) के तहत यह राज्य के अंतर्गत सुरक्षित नहीं है। अर्थात इस पर कोई सरकार नियंत्रण नहीं है।
- पीएम केयर की ट्रस्ट डीडी की 2020 की प्रति के अनुसार यह संविधान या संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून द्वारा नहीं बनाया गया था।
अनुच्छेद 12- जब तक की संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, राज्य के अंतर्गत भारत की सरकार और संसद द्वारा राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधान मण्डल, तथा भारत राज्य के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी है।
कोई भी निजी कंपनी जो सरकार के साथ या सरकार के लिए कार्य करती है, अनुच्छेद 12 के तहत राज्य के अंतर्गत आता है।
प्रधान मंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थिति निधि (पीएम केयर फंड) में राहत – किसी भी प्रकार की आपातकालीन संकट की स्थिति से निपटने के लिए प्राथमिक कोष की समस्या को देखते हुए एक सार्वजनिक राहत कोष की एक धर्मार्थ ट्रस्ट के रूप में पीएम केयर फंड की स्थापना की गई।
- दिल्ली में पंजीकरण अधिनियम 1908 के तहत पीएम केयर फंड का ट्रस्ट डीड किया गया।
- पीएम केयर फंड ट्र्स्ट के प्रमुक अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री हैं।
- रक्षा मंत्री गृह मंत्रालयों के मंत्री व वित्त मंत्री, भारत सरकार फंड के पदेन ट्रस्टी हैं।
- पीएम केयर बोर्ड में निजी क्षेत्र के ट्रस्टियों को नामित किया जाता है, यह माना जाता है कि ट्रस्टी निःस्वार्थ भाव से कार्य करेगा।
ट्र्स्ट के उद्देश्य
- सार्वजनिक रूप से स्वास्थ्य आपात की स्थिति में किसी भी प्रकार की राहत जैसे स्वास्थ्य सेवा या दवा सुविधाओं का निर्माण।
- धन के भुगतान का अनुदान प्रदान करने के साथ आपात स्थिति की आबादी के लिए उचित समझे जाने वाले कदम उठाना।
- उपरोक्त उद्देश्यों से संबंधित गतिविधि को करना।
फंड का विवरण
- सम्पूर्ण फंड में निजी संगठनों व व्यक्तियों का सहयोग शामिल है। इसे कोई बजटीय समर्थन नहीं मिलता है।
- पीएम केयर फंड में दान करने से आयकर अधिनियम 1961 के तहत 100% छूट के साथ 80G लाभ प्राप्त किया जा सकता है।
- पीएम केयर फंड को किया गया दान, कंपनी अधिनियम 2013 के तहत कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR व्यय) माना जाएगा।
- पीएम केयर फंड को FCRA के तहत छूट मिली हुई है और विदेशी चंदा प्राप्त करने के लिए अलग खाते की व्यवस्था की गई है।
पीएम केयर फंड और पीएम राष्ट्रीय राहत कोष
- प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष(PMNRF) की स्थापना भारत विभाजन के समय भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरु ने पाकिस्तान से आए विस्थापितों की सहायता के लिए की गई थी, जबकि पीएम केयर की स्थापना कोविड-19 की आपदा से निपटने के लिए 2020 में की गई।
- वर्तमान में PMNRF का प्रयोग प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप, भूस्खलन, सुनामी आदि से निपटने के लिए और गंभीर बिमारियों के इलाज के लिए आंशिक रूप से सहायता के लिए किया जाता है। जबकि पीएम केयर फंड का प्रयोग स्वास्थ्य संबंधी आपदाओं पर अधिक केंद्रित है।
- पीएमएनआरएफ की लेखा परीक्षा (ऑडिट) एक स्वतंत्र संस्था द्वारा की जाती है। जिससे वर्ष में मिले दान व व्यय का ब्यौरा सुरक्षित रहता है। और 2020 में तीन वर्ष के लिए मैसर्स सार्क एंड एसोसिएट्स के चार्टर एकाउंटेंट नई दिल्ली को पीएम केयर के ऑडिट का जिम्मा दिया गया था। जो वर्तमान में पीएमएनआरएफ की लेखा परीक्षा भी करता है।
स्रोत
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