प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY)

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY)

 

  • हाल ही में सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) के तहत एकल और परित्यक्त माताओं को शामिल करने के लिए उनके पतियों का आधार अनिवार्य नहीं है।

आधार:

  • आधार जो एक 12 अंकों की विशिष्ट पहचान (यूआईडी) संख्या है, भारत के सभी निवासियों के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) द्वारा अनिवार्य है।
  • यूआईडीएआई आधार अधिनियम 2016 के प्रावधानों के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा 12 जुलाई, 2016 को स्थापित एक वैधानिक प्राधिकरण है।
  • यूआईडीएआई की स्थापना भारत सरकार द्वारा जनवरी 2009 में योजना आयोग के तत्वावधान में एक संलग्न कार्यालय के रूप में की गई थी।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना:

  • यह एक मातृत्व लाभ कार्यक्रम है, जिसे 1 जनवरी, 2017 से देश के सभी जिलों में लागू किया गया है।
  • यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है।
  • इसके तहत, पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने और मजदूरी के नुकसान की आंशिक रूप से क्षतिपूर्ति करने के लिए गर्भवती महिलाओं के बैंक खाते में सीधे पैसे का भुगतान किया जाता है।

योजना के लाभ:

  • प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर (पीएमएमवीवाई-सीएएस) के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा योजना के कार्यान्वयन की बारीकी से निगरानी की जाती है।
  • पीएमएमवीवाई-सीएएस एक वेब आधारित सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन है जो योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी की स्थिति को ट्रैक करने में सक्षम बनाता है, जिसके परिणामस्वरूप लाभार्थी की किसी भी शिकायत का तेजी से, बेहतर निवारण होता है।

लक्षित लाभार्थी:

  • सभी गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं (पीडब्लू एंड एलएम) उन महिलाओं को छोड़कर जो केंद्र सरकार या राज्य सरकारों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में नियमित रोजगार में लगी हुई हैं और योजना के लिए पात्र किसी भी कानून के तहत समान लाभ प्राप्त करती हैं।
  • सभी पात्र गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं जिन्होंने 1 जनवरी, 2017 को या उसके बाद परिवार में पहले बच्चे के लिए गर्भधारण किया है।

योजना के तहत प्राप्त लाभ:

  • लाभार्थी को 5,000 रुपये का नकद लाभ तीन किस्तों में मिलता है, बशर्ते कि वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता हो:
  • गर्भधारण का शीघ्र पंजीकरण।
  • प्रसव पूर्व जांच।
  • बच्चे के जन्म का पंजीकरण और परिवार में पहले जीवित बच्चे के टीकाकरण के पहले दौर को पूरा करना।
  • पात्र लाभार्थियों को जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) के तहत नकद प्रोत्साहन भी मिलता है। इस प्रकार एक महिला को औसतन 6,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है।

महिलाओं से संबंधित अन्य योजनाएं:

  • इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना
  • केरल में कुटुम्बश्री
  • पोषण अभियान
  • एकीकृत बाल विकास सेवा योज

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