बाल विवाह

बाल विवाह

 

  • भारत में बाल विवाह अभी भी व्यापक है। यह तर्क दिया जा रहा है कि महिलाओं के विवाह की न्यूनतम आयु में वृद्धि व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पर पर्याप्त लाभ के लिए की गई है। बाल विवाह उन्मूलन की समस्या पर इस प्रयास के प्रभाव का भविष्य में आकलन करने की आवश्यकता है।
  • राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (एनएफएचएस-5: 2019-2021) के आंकड़े वर्तमान स्थिति की वास्तविकता को दर्शाते हैं।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 डेटा

  ग्रामीण और शहरी अंतर

  • एनएफएचएस-5 के आंकड़ों के मुताबिक, 18 से 29 साल की करीब 25 फीसदी महिलाओं की शादी 18 साल की कानूनी उम्र से पहले कर दी जाती है।
  • बाल विवाह का प्रचलन शहरी क्षेत्रों (17%) की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों (28%) में अधिक है।

राज्यों के मामले:

  • बाल विवाह का सबसे अधिक प्रचलन पश्चिम बंगाल (42%) में है, इसके बाद बिहार और त्रिपुरा (प्रत्येक में 40%) का स्थान है। हालांकि, इन उच्च प्रसार वाले राज्यों ने बाल विवाह में सबसे ज्यादा कमी दिखाई है।
  • दूसरी ओर गोवा, हिमाचल प्रदेश और केरल में प्रसार दर 6% से 7% के बीच है।

शिक्षा और समुदायवार आँकड़े

  • भारत में बाल विवाह का सबसे अधिक प्रचलन आदिवासी और दलित समुदायों (39%) में है। वंचित सामाजिक समूहों में इसका प्रसार 17% है, जबकि शेष प्रसार अन्य पिछड़े वर्गों में है।
  • 27% निरक्षर महिलाएं जिन्होंने 18 वर्ष की आयु से पहले शादी कर ली है, उनका वजन कम है (बॉडी मास इंडेक्स 18.5 से कम)। साथ ही, दो तिहाई से अधिक (लगभग 64%) निरक्षर महिलाएं आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया से पीड़ित हैं।

बाल विवाह के संरचनात्मक कारक

  • बाल विवाह के लिए मुख्य रूप से सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियाँ जिम्मेदार हैं। बाल विवाह और प्रतिकूल स्वास्थ्य परिणामों के बीच संबंध संरचनात्मक कारकों जैसे गरीबी और महिला शिक्षा जैसे सामाजिक मानदंडों द्वारा संचालित होता है।
  • बाल विवाह के प्रमुख कारणों में से एक गरीबी और देर से विवाह पर दहेज का भारी बोझ है। साथ ही, ये कारक बालिका के शैक्षिक अवसरों में बाधा डालते हैं, जिससे बाल विवाह अधिक सुविधाजनक हो जाता है।
  • समाज की यह भी मान्यता है कि सुरक्षा की दृष्टि से महिलाओं को शीघ्र विवाह कर लेना चाहिए।
  • आर्थिक बोझ और पारिवारिक प्रतिष्ठा धूमिल होने के डर से भी बाल विवाह को प्रोत्साहित किया जाता है।

बाल विवाह रोकने के प्रयास

  • अधिकांश राज्यों ने बाल विवाह को रोकने के लिए पिछले दो दशकों से ‘सशर्त नकद हस्तांतरण’ (सीसीटी) की नीति अपनाई है। इसके जरिए सरकार ने ‘सब पर एक समान नीति’ लागू करने की कोशिश की, जो व्यावहारिक तरीका नहीं है।  दरअसल, किशोरियों के लिए नकद हस्तांतरण की नीति कारगर साबित नहीं हुई है।
  • कर्नाटक सरकार ने बाल विवाह को संज्ञेय अपराध बनाने के लिए ‘बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2017’ में संशोधन किया है और बाल विवाह को बढ़ावा देने वालों के लिए न्यूनतम कठोर कारावास निर्धारित किया है।
  • इस दिशा में सरकार ने ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ योजना, सुकन्या समृद्धि योजना जैसे प्रयास भी किए हैं।
  • सरकार ने वर्ष 1988 में ‘महिला समाख्या कार्यक्रम’ शुरू किया था। इसका उद्देश्य देश के सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की शिक्षा और उनके सशक्तिकरण को बढ़ावा देना था। कार्यक्रम महिलाओं के ‘सामुदायिक जुड़ाव’ पर आधारित था।
  • महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी गई है। सार्वजनिक स्वास्थ्य लाभांश 21 वर्ष की आयु में विवाह से प्राप्त किया जा सकता है।

समाधान

  • महिलाओं के लिए न्यूनतम 12 वर्ष की शिक्षा सुनिश्चित करना।
  • माध्यमिक शिक्षा का विस्तार किया जाए और किशोरियों को नियमित रूप से स्कूल भेजा जाए।
  • सरकारें आवासीय विद्यालयों, लड़कियों के छात्रावासों और सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क को देश के वंचित क्षेत्रों में विस्तारित करें।
  • इससे बालिकाएं शिक्षा को बीच में छोड़ने के लिए बाध्य नहीं होंगी।
  • महिलाओं की शिक्षा में सुधार करना और उन्हें आधुनिक कौशल प्रदान करना।
  • इससे रोजगार की संभावना बढ़ेगी और स्वास्थ्य और पोषण में सुधार होगा।
  • शिक्षा व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है और यह मानव विकास में योगदान करती है।
  • शादी के वित्तीय बोझ को कम करने वाली योजनाओं पर ध्यान देने की जरूरत है।
  • हालांकि, इन योजनाओं के लिए पात्रता मानदंड उम्र के अलावा अन्य शिक्षा प्राप्त करने से संबंधित होना चाहिए।
  • बाल विवाह के मामले में भी जननी सुरक्षा योजना और खुले में शौच के उन्मूलन जैसी इच्छाशक्ति और अंतर्दृष्टि को अपनाने की आवश्यकता है।

आगे का रास्ता:

  • माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में महिला क्लब बनाकर ‘समूह अध्ययन’ को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, ताकि वैचारिक आदान-प्रदान के माध्यम से बाल विवाह के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके।
  • स्कूलों में शिक्षकों द्वारा ‘लैंगिक समानता’ विषय पर कार्यक्रम और व्याख्यान आयोजित किए जाने चाहिए, ताकि बच्चों में महिलाओं के प्रति ‘प्रगतिशील दृष्टिकोण’ विकसित किया जा सके।
  • देश की लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में स्थापित बाल ग्राम सभाएं देशभर में बाल विवाह के खिलाफ एक बेहतर मंच साबित हो सकती हैं।
  • विभिन्न विभागों के कर्मचारी, जो नियमित रूप से ग्रामीण लोगों के साथ बातचीत करते हैं, उन्हें ‘बाल विवाह निषेध अधिकारी’ के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए।
  • जन्म और विवाह के पंजीकरण के अधिकारों का विकेंद्रीकरण किया जाना चाहिए और ये अधिकार ग्राम पंचायतों को दिए जाने चाहिए, ताकि लड़कियों को उनके अधिकार व्यावहारिक रूप से सुनिश्चित किए जा सकें।

Yojna IAS Daily Current Affairs Hindi Med 21 June

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