17 Aug मौलिक कर्तव्य पर सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी
भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा हाल ही में कहा गया कि संविधान में मौलिक कर्तव्य केवल “पांडित्य या तकनीकी” उद्देश्य की पूर्ति के लिये नहीं हैं, बल्कि उन्हें सामाजिक परिवर्तन की कुंजी के रूप में शामिल किया गया है।
- कैटलिन के शब्दों में “नागरिकता किसी व्यक्ति की वह वैधानिक स्थिति है जिसके कारण वह राजनीतिक रूप से संगठित समाज की सदस्यता प्राप्त कर विभिन्न राजनीतिक एवं सामाजिक अधिकार प्राप्त करता है।”
- जब व्यक्ति को नागरिकता प्राप्त हो जाती है तो उसके बेहतर निर्वहन के लिये मौलिक अधिकारों की आवश्यकता होती है वहीं राज्य की व्यवस्था को सुचारु रूप से संचालित करने के लिये राज्य नागरिकों से मौलिक कर्तव्यों के निर्वहन की भी अपेक्षा करता है।
कर्तव्य की अवधारणा
- ध्यातव्य है कि भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से एक है जहाँ प्राचीन काल से लोकतंत्र की गौरवशाली परंपरा मौजूद थी। प्रख्यात इतिहासकार के. पी. जायसवाल के अनुसार प्राचीन भारत में गणतंत्र की अवधारणा रोमन या ग्रीक गणतंत्र प्रणाली से भी पुरानी है।
- इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि इसी प्राचीन अवधारणा में भारतीय लोकतंत्र के मौजूदा स्वरूप की कहानी छिपी हुई है।
- प्राचीन काल से ही भारत में कर्तव्यों के निर्वहन की परंपरा रही है और और व्यक्ति के “कर्तव्यों” (kartavya) पर ज़ोर दिया जाता रहा है।
- भगवद्गीता और रामायण भी लोगों को अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिये प्रेरित करती है, जैसाकि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि व्यक्ति को “फल की अपेक्षा के बिना अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिये।”
- गांधी जी का विचार था कि “हमारे अधिकारों का सही स्रोत हमारे कर्तव्य होते हैं और यदि हम अपने कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वाह करेंगे तो हमें अधिकार मांगने की आवश्यकता नहीं होगी।”
भारतीय संविधान और कर्तव्य
- भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता यह है कि यह नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को संतुलित करता है।
- विदित है कि आपातकाल के दौरान भारतीय संविधान के भाग IV-A में 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 के माध्यम से मौलिक कर्तव्यों का समावेशन किया गया था।
- इससे पूर्व मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा को तो रखा गया था, परंतु मौलिक कर्तव्यों को इसमें शामिल नहीं किया गया था।
- मौलिक कर्तव्यों का विचार रूस के संविधान (तत्कालीन सोवियत संघ) से प्रेरित है।
- इन्हें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर संविधान के भाग IV-A में शामिल किया गया था।
- वर्तमान में अनुच्छेद 51(A) के तहत वर्णित 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जिनमें से 10 को 42वें संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था जबकि 11वें मौलिक कर्तव्यों को वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन के ज़रिये संविधान में शामिल किया गया था।
- भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा तत्कालीन USSR के संविधान से प्रेरित है।
- राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की तरह, मौलिक कर्तव्य भी प्रकृति में गैर-न्यायिक हैं।
मौलिक कर्तव्यों का महत्त्व:
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लोकतांत्रिक आचरण का निरंतर अनुस्मारक:
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- मौलिक कर्तव्यों का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को एक निरंतर अनुस्मारक के रूप में यह बताना है , कि संविधान ने विशेष रूप से उन्हें कुछ मौलिक अधिकार प्रदान किये हैं, लेकिन नागरिकों को लोकतांत्रिक आचरण और लोकतांत्रिक व्यवहार के बुनियादी मानदंडों का पालन करने की भी आवश्यकता है।
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असामाजिक गतिविधियों के विरुद्ध चेतावनी:
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- मौलिक कर्तव्य ऐसे लोगों के लिये असामाजिक गतिविधियों के खिलाफ चेतावनी के रूप में कार्य करते हैं जो राष्ट्र का अपमान करते हैं; जैसे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान, सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करना या सार्वजनिक शांति भंग करना आदि।
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अनुशासन और प्रतिबद्धता की भावना:
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- ये राष्ट्र के प्रति अनुशासन और प्रतिबद्धता की भावना को बढ़ावा देने में मदद करते हैं।
- ये केवल दर्शकों के बजाय नागरिकों की सक्रिय भागीदारी से राष्ट्रीय लक्ष्यों को साकार करने में मदद करते हैं।
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कानून की संवैधानिकता निर्धारित करने में सहायता करना:
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- यह कानून की संवैधानिकता का निर्धारण करने में न्यायालय की मदद करता है।
- उदाहरण के लिये, विधायिका द्वारा पारित कोई भी कानून, जब संवैधानिकता जाँच के लिये न्यायालय में जाता है और उसमें मौलिक कर्तव्य के घटक निहित हैं, तो ऐसे कानून को उचित माना जाएगा।
मौलिक कर्तव्यों के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय का पक्ष:
- सर्वोच्च न्यायालय के रंगनाथ मिश्रा वाद 2003 में कहा गया कि मौलिक कर्तव्यों को न केवल कानूनी प्रतिबंधों से बल्कि सामाजिक प्रतिबंधों द्वारा भी लागू किया जाना चाहिये।
- एम्स छात्र संघ बनाम एम्स 2001 में, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह माना गया था कि मौलिक कर्तव्य मौलिक अधिकारों के समान ही महत्त्वपूर्ण हैं।
- हालाँकि मौलिक कर्तव्यों को मौलिक अधिकारों की तरह लागू नहीं किया जा सकता है, लेकिन उन्हें भाग IV ए में कर्तव्यों के रूप में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।
- मूल कर्तव्यों की उपस्थिति अप्रत्यक्ष रूप से पहले से ही संविधान के भाग III में कुछ निर्बंधनों के रूप थी।
भविष्य की राह:
- मौलिक कर्तव्य सामाजिक परिवर्तन की कुंजी के रूप में शामिल किया गया था, केवल पांडित्य या तकनीकी उद्देश्य नहीं हैं ।
- समाज में सार्थक योगदान देने के लिये नागरिकों को पहले संविधान और उसके अंगों को समझना होगा जिसके लिये “जन-व्यवस्था और उसकी बारीकियों, शक्तियों और सीमाओं को समझना अनिवार्य है”।
- इसलिये भारत में संवैधानिक संस्कृति का प्रसार बहुत ज़रूरी है।
- प्रत्येक नागरिक को भारतीय लोकतंत्र में सार्थक हितधारक होने और संवैधानिक दर्शन को उसकी वास्तविक भावना में आत्मसात करने का प्रयास करने की आवश्यकता है।
- मौलिक कर्तव्यों के “उचित संवेदीकरण, पूर्ण संचालन और प्रवर्तनीयता” के लिये एक समान नीति की आवश्यकता है जो “नागरिकों को ज़िम्मेदार होने में काफी मदद करेगी”।
yojnaIAS daily current affairs hindi med 17th August
Yojna IAS Current Affairs Team Member
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