12 Mar ‘राष्ट्रीय राजनीतिक दल’ के लिए पात्रता
- हाल ही में हुए चुनावों में आम आदमी पार्टी (आप) भाजपा के अलावा एकमात्र प्रमुख विजेता बनकर उभरी है। रुझानों के अनुसार, पार्टी 91 सीटों की बढ़त के साथ पंजाब में सरकार बनाने के लिए तैयार है, और गोवा में दो सीटों के साथ अपना खाता खोलने के लिए तैयार है, जिसमें 6% वोट शेयर शामिल है।
क्या ‘आम आदमी पार्टी‘ राष्ट्रीय पार्टी होने का दावा कर सकती है?
- अभी नहीं।
- एक पार्टी को ‘राष्ट्रीय पार्टी’ के रूप में पहचाने जाने के लिए तीन निर्धारित मानदंडों में से एक को पूरा करने की आवश्यकता होती है – और वर्तमान में आप उनमें से किसी को भी पूरा नहीं करती है।
राजनीतिक दलों का पंजीकरण:
- राजनीतिक दलों का पंजीकरण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए के प्रावधानों के तहत किया जाता है।
- एक राजनीतिक दल को निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार, अपनी स्थापना को पंजीकृत करने के लिए 30 दिनों के भीतर भारत के चुनाव आयोग को संबंधित धारा के तहत एक आवेदन प्रस्तुत करना होगा। इसके लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग दिशा-निर्देश जारी करता है|
भारत के ‘राष्ट्रीय राजनीतिक दल‘ के लिए पात्रता:
- लोकसभा चुनाव में राजनीतिक दल ने कुल लोकसभा सीटों में से 2 प्रतिशत (543 सदस्यों में से 11) जीते हैं और ये सदस्य कम से कम तीन अलग-अलग राज्यों से चुने गए हैं।
- चार या अधिक राज्यों में हुए आम चुनावों या विधानसभा चुनावों में डाले गए वैध मतों का कम से कम छह प्रतिशत हासिल करना अनिवार्य है।
- चार या अधिक राज्यों में ‘राज्य पार्टी’ के रूप में मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। इसके अलावा इसके लिए किसी भी राज्य या राज्य से लोकसभा की कम से कम चार सीटें जीतनी चाहिए।
‘राज्य स्तरीय राजनीतिक दल‘ के लिए पात्रता:
- किसी राजनीतिक दल को ‘राज्य स्तरीय राजनीतिक दल’ के रूप में मान्यता देने के लिए, राज्य में लोकसभा या विधानसभा के चुनावों में डाले गए कुल वैध मतों का न्यूनतम छह प्रतिशत हासिल करना आवश्यक है।
- इसके अलावा, इसके लिए संबंधित राज्य की विधानसभा में कम से कम दो सीटें जीतनी चाहिए।
- एक राजनीतिक दल के लिए, उसे राज्य विधान सभा के चुनावों में कुल सीटों का 3 प्रतिशत या 3 सीटें, जो भी अधिक हो, हासिल करना चाहिए था।
- राज्य विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव के दौरान 25 लोकसभा सीटों में से प्रत्येक से एक सांसद या किसी राजनीतिक दल द्वारा राज्य में डाले गए कुल मतों का आठ प्रतिशत।
लाभ:
- ‘राज्य स्तरीय राजनीतिक दल’ के रूप में मान्यता प्राप्त एक पंजीकृत दल को संबंधित राज्य में अपने उम्मीदवारों को पार्टी के लिए एक आरक्षित चुनाव चिन्ह आवंटित करने का विशेषाधिकार प्राप्त है।
- ‘राष्ट्रीय राजनीतिक दल’ के रूप में मान्यता प्राप्त एक पंजीकृत दल को पूरे भारत में अपने उम्मीदवारों को पार्टी के लिए सुरक्षित चुनाव चिह्न आवंटित करने का विशेषाधिकार प्राप्त है।
- मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय या राज्य स्तर के राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों को अपना नामांकन पत्र दाखिल करते समय केवल एक प्रस्तावक की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, उन्हें मतदाता सूची के पुनरीक्षण के समय निर्वाचक नामावली के दो सेट नि:शुल्क प्राप्त करने का भी अधिकार है और आम चुनाव के दौरान उनके उम्मीदवारों को निर्वाचक नामावली का एक सेट नि:शुल्क प्रदान किया जाता है।
- इनके लिए आम चुनाव के दौरान आकाशवाणी और दूरदर्शन पर प्रसारण की सुविधा प्रदान की जाती है।
- मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के लिए आम चुनाव के दौरान स्टार प्रचारकों के यात्रा खर्च को उस उम्मीदवार या पार्टी के खर्च में नहीं जोड़ा जाता है।
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