सैटेलाइट फोन

सैटेलाइट फोन

सैटेलाइट फोन

संदर्भ- हाल ही में सउदी अरामको के एक अधिकारी को अनधिकृत सैटेलाइट फोन के इस्तेमाल के कारण उत्तराखण्ड के चमोली जिले में गिरफ्तार कर लिया गया। 

इन्हें भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम व भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है।

सैटेलाइट फोन- सैटेलाइट फोन, सेलफोन टावरों के बजाय सैटेलाइट यानि उपग्रहों पर निर्भर करती है। यह उपग्रह को सिगनल भेजता है तथा उपग्रह से आने वाले सिगनल को रिसीव करता है। सैटेलाइट पोन की सिगनल भेजने की क्षमता सामान्य टावरों से कङीं अधिक होती है, इसलिए यह दूरदराज के गांवों में भी आसानी से सिगनल भेज सकता है।

सैटेलाइट फोन बनाने वाली कम्पनियाँ- इरीडियम, थुराया, ब्लॉकस्टर और बीएसएनएल। वर्तमान में इरीडियम का प्रयोग दुनियाँ में सबसे अधिक हो रहा है।

भारत में सैटेलाइट फोन के प्रयोग- 

  • नवम्बर 2008 में पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा लश्कर ए तैयबा के आकाओं के संपर्क में रहने के लिए इन उपकरणों का प्रयोग किया गया। तब से भारत में इन उपकरणों के प्रति नियम अधिक कड़े कर दिए गए हैं।
  • भारत में सैटेलाइट फोन को ले जाना कानूनी नहीं है। विदेश से आने वाले आगंतुकों को विशेष सलाह दी जाती है कि वे भारत में सैटेलाइट फोन ना लाएं।
  • भारत में थुराया इरिडियम सैटेलाइट फोन का प्रयोग अवैध है।
  • किसी भी यात्री को सामान के साथ सैटेलाइट फोन ले जाने की घोषणा करने की आवश्यकता है, आगमन पर संबंधित प्रधिकरण से अनुमति लेने की आवश्यकता है।

1-भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम 1933

  • अधिनियम की धारा 4 के अनुसार कोई भी व्यक्ति बिना लाइसेंस के उपकरण नहीं रख सकता है।
  • इसमे किसी भी वायरलेस ट्रांसमीटर के अतिरिक्त वायरलेस टेलीग्राफी को रखना गैरकानूनी है।
  • धारा 4 के अनुसार केंद्र सरकार, किसी भी व्यक्ति या किसी भी वर्ग के लिए उपकरण रखने हेतु छूट संबंधी नियम बना सकती है।

2-दूरसंचार की वेबसाइट के अनुसार निम्न स्थितियों में वायरलेस टेलीग्राफी उपकरण रखना वैध हो सकता है-

  • यदि दूरसंचार विभाग भारत सरकार से विशिष्ट अनुमति या अनापत्ति प्रमाण पत्र लेता है।
  • भारत में स्थापित गेटवे का उपयोग करके उपग्रह आधारित सेवा के प्रावधान और संचालन के लिए मैसर्स बीएसएनएल को दिए गए लाइसेंस के अनुसार मेसर्स बीएसएनएल द्वारा प्रावधान किया गया है।

3- अधिसूचनाओं के अनुसार “भारत में एक अनधिकृत सैटेलाइट फोन रखने वाले किसी भी व्यक्ति पर भारतीय कानून के अनुसार मुकदमा चलाया जा सकता है, और व्यक्ति के कब्जे में पाए गए सभी अनधिकृत सेट भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा जब्त कर लिए जाएंगे।

आम नागरिक तक सैटलाइट फोन की पहुँच-

  • कानूनी रूप से अनुमति प्राप्त कर भारत का आम नागरिक एक सैटेलाइट पोन खरीद सकता है।
  • भारत में इसके प्रयोग के लिए भारतीय वितरक से ही फोन को खरीदना होगा।
  • क्योंकि इन उपकरणों की कीमत बहुत अधिक लगभग $1000 होती है, और मासिक व वार्षिक योजनाओं के इनके खर्च बहुत अधिक होते हैं, इसलिए व्यय की दृष्टि से इन्हें खरीदना लाभकारी सिद्ध नहीं होता अतः आवश्यकता पड़ने पर इन्हें किराए पर लेना अधिक सुलभ समझा जाता है। 

स्रोत-

https://indianexpress.com/article/explained/explained-sci-tech/satellite-phones-saudi-aramco-executive-jailed-chamoli-8230381/

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