05 Nov EPFO पेंशन योजना
EPFO पेंशन योजना
संदर्भ- हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 2014 की पेंशन योजना को लेकर एक फैसला लिया जिसमें सभी कर्मचारी EPFO पेंशन योजना का लाभ ले सकते हैं।
- न्यायालय ने अनुच्छेद 142 की अपनी विशिष्ट शक्ति का प्रयोग उन योग्य कर्मचारियों को पेंशन योजना से जोड़ने के लिए किया है जिन्होंने 2014 से पूर्व बढ़ी हुई पेंशन योजना का विकल्प नहीं लिया है, उनहें 4 महिने का समय दिया जा रहा है।
अनुच्छेद 142–
- भारत के राष्ट्रपति का कर्तव्य है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों को लागू करें।
- न्याय के हित में समझे जाने वाले किसी भी आदेश को लागू करने के लिए न्यायालय को अंतर्निहित क्षेत्राधिकार दिए गए हैं।
कर्मचारी पेंशन योजना(EPS)
- इस योजना को EPFO द्वारा 1995 में लागू किया गया था।
- यह उन कर्मचारियों के लिए पेंशन का प्रावधान करती है जो संगठित क्षेत्र से हों और 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हो गए हों।
- कर्मचारी पेंशन योजना का लाभ स्वतः ही उन कर्मचारियों को मिलता है जो कर्मचारी भविष्य निधि यानि EPF के सदस्य होते हैं।
- कर्मचारी भविष्य निधि- यह निधि सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। इस निधि में कर्मचारी के मासिक वेतन में से 12.5% और नियोक्ता द्वारा समान राशि प्रारंभ में ही जमा कर लिए जाते हैं।
- यह योजना उन कर्मचारियों के लिए थी, जिन्हें अधिकतम प्रतिमाह 6500 वेतन प्राप्त होता है।
- जिन सदस्यों का वेतन इस सीमा से अधिक था वे अपने नियोक्ताओं से मिलकर 8.33% करने का विकल्प चुन सकते हैं।
कर्मचारी पेंशन योजना में संशोधन 2014-
- 2014 में कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के अनुच्छेद 11(3) में संशोधन किया गया।
- 2014 में संशोधन को सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी व वैध करार दिया।
- संशोधन के बाद EPS में शामिल होने के लिए प्रतिमाह वेतन की सीमा 6500 से बढ़ाकर 15000 कर दी गई।
- 15000 प्रति माह से अधिक वेतन पर 1.16 प्रतिशत की दर से सदस्यों का अंशदान शामिल होगा।
- कर्मचारी को 1 सितंबर 2014 से छह महीने के भीतर विकल्प का प्रयोग करना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट का वर्तमान आदेश-
- 1.16% के अतिरिक्त अंशदान की आवश्यकता अब नहीं रहेगी
- वर्तमान पात्रता उन कर्मचारियों तक ही सीमित नहीं है जिन्होंने पहले से ही संशोधित ईपीएस के तहत एक विकल्प का प्रयोग किया था,
- यदि कर्मचारी व नियोक्ता संयुक्त रूप से वर्धित पेंशन योजना का संयुक्त रूप से चयन करें।
- यदि उन्होंने 2014 के संशोधनों से पहले ऐसा नहीं किया हो।
- इसके लिए 4 माह का समय दिया गया है।
स्रोत
https://www.thehindu.com/todays-paper/all-employees-can-opt-for-epfo-pension-scheme-sc/article66098443.ece
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