11 May PMJJBY, PMSBY & APY योजना
- देश के असंगठित वर्ग के लोगों को आर्थिक रूप से सुरक्षित करने के लिए सरकार ने दो बीमा योजनाएं – पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई शुरू की और वृद्धावस्था की जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार ने एपीवाई शुरू की।
- इन योजनाओं का उद्घाटन मई 2015 में प्रधानमंत्री द्वारा पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में किया गया था।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना:
योजना:
- यह एक साल की दुर्घटना बीमा योजना है जिसे हर साल नवीनीकृत किया जाता है और दुर्घटना के कारण मृत्यु या विकलांगता के लिए बीमा कवरेज प्रदान करता है।
योग्यता:
- यह योजना 18 से 70 वर्ष के आयु वर्ग के उन लोगों के लिए है, जिनका किसी भी बैंक में खाता है, जहां से ऑटो डेबिट सुविधा के माध्यम से प्रीमियम लिया जाता है।
फायदा:
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत, 12 रुपये के वार्षिक प्रीमियम पर 2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा कवर प्रदान किया जाता है और आकस्मिक मृत्यु के मामले में बीमा राशि का भुगतान किया जाता है।
उपलब्धियां:
- वर्तमान में इस योजना के तहत 37 करोड़ से अधिक नामांकन किए गए हैं और 97,227 दावों के लिए कुल 1,930 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया है।
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना:
योजना:
- यह एक साल की जीवन बीमा योजना है जिसे हर साल नवीनीकृत किया जाता है और किसी भी कारण से मृत्यु के खिलाफ बीमा कवरेज प्रदान करता है।
योग्यता:
- प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 18 से 50 वर्ष की आयु के उन लोगों के लिए उपलब्ध है जिनके पास बैंक खाता है जिससे ऑटो डेबिट सुविधा के माध्यम से प्रीमियम एकत्र किया जा सकता है।
फायदा:
- इस योजना के तहत 330 रुपये प्रति वर्ष (प्रति दिन 1 रुपये से कम) के प्रीमियम का भुगतान करने पर 2 लाख रुपये का जीवन बीमा मिलता है। इस योजना में दुर्घटना के साथ-साथ सामान्य मृत्यु पर भी बीमा राशि मिलती है।
उपलब्धि:
- इस योजना के तहत संचयी नामांकन 76 करोड़ से अधिक है और 5,76,121 दावों के लिए 11,522 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया गया है।
अटल पेंशन योजना:
पृष्ठभूमि:
- यह योजना मई 2015 में सभी भारतीयों, विशेष रूप से गरीबों, वंचितों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी।
- यह असंगठित क्षेत्र के लोगों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने और भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार की एक पहल है।
प्रशासित:
- योजना एनपीएस के माध्यम से ‘पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण’ द्वारा प्रशासित है।
पात्रता:
- भारत का कोई भी नागरिक जिसकी आयु 18-40 वर्ष के बीच है, इस योजना में शामिल हो सकता है। इस योजना में लेट जॉइनर की अंशदान राशि अधिक तथा अर्ली जॉइनर की अंशदान राशि कम होती है।
फायदा:
- यह अंशदान के अनुसार 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर ग्राहकों को 1000 से 5000 रुपये की न्यूनतम गारंटी पेंशन प्रदान करता है।
केंद्र सरकार द्वारा योगदान:
- न्यूनतम पेंशन की गारंटी सरकार द्वारा दी जाएगी, अर्थात यदि योगदान के आधार पर संचित निधि निवेश पर अनुमानित रिटर्न से कम कमाती है और न्यूनतम गारंटी पेंशन प्रदान करने के लिए अपर्याप्त है, तो केंद्र सरकार ऐसी अपर्याप्तता को निधि देगी।
- वैकल्पिक रूप से, यदि निवेश पर प्रतिफल अधिक है, तो अभिदाताओं को बढ़ा हुआ पेंशन लाभ मिलेगा।
भुगतान आवृत्ति:
- अभिदाता अटल पेंशन योजना में मासिक/तिमाही/छमाही आधार पर अंशदान कर सकते हैं।
उपलब्धि:
- अब तक 4 करोड़ से अधिक लोगों ने इस योजना की सदस्यता ली है।
पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए):
- यह राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के व्यवस्थित विकास को विनियमित करने, बढ़ावा देने और सुनिश्चित करने के लिए संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित एक वैधानिक प्राधिकरण है।
- यह वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।
योजनाओं का महत्व:
- ये तीन सामाजिक सुरक्षा योजनाएं नागरिकों के कल्याण के लिए समर्पित हैं जो मानव जीवन को अप्रत्याशित जोखिमों/नुकसानों और वित्तीय अनिश्चितताओं से सुरक्षा प्रदान करती हैं।
- पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई लोगों को कम लागत वाले जीवन/दुर्घटना बीमा कवर तक पहुंच प्रदान करते हैं, जबकि एपीवाई मौजूदा बचत को बढ़ाकर वृद्धावस्था में नियमित पेंशन प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है।
- पिछले सात वर्षों में इन योजनाओं से लाभान्वित और नामांकित लोगों की संख्या इसकी सफलता का प्रमाण है।
- ये कम लागत वाली बीमा योजनाएं और गारंटीशुदा पेंशन योजनाएं सुनिश्चित करती हैं कि वित्तीय सुरक्षा जो पहले कुछ चुनिंदा लोगों के लिए उपलब्ध थी, अब समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच जाए।
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