मातृसत्तात्मक मेघालय में पिता का उपनाम

मातृसत्तात्मक मेघालय में पिता का उपनाम

संदर्भ-

आदिवासी परिषद ने हाल ही में एक आदेश दिया। इसमें कहा गया कि किसी भी ऐसे खासी शख्स को अनुसूचित
जनजाति (एसटी) प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा, जो अपने उपनाम में पिता का उपनाम लगाता हो।

प्रमुख बिन्दु-

आदेश:-

  • खासी हिल्स स्वायत्त जिला परिषद (केएचएडीसी) ने खासी डोमेन के सभी गांवों और शहरी इलाकों के
    मुखियाओं को निर्देश दिया है कि वे उन लोगों को एसटी सर्टिफिकेट जारी न करें, जो अपनी मां के कबीले का
    नाम लेकर परंपरा से रहने के बजाय अपने पिता का उपनाम अपनाते हैं। इस निर्णय का उद्देश्य खासी जनजाति
    में प्रचलित मातृसत्तात्मक व्यवस्था को मजबूत करना है।
  • खासी हिल्स ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट खासी सोशल कस्टम ऑफ लाइनेज एक्ट, 1997 की धारा 3 और 12 में कहा
    गया है कि केवल अपनी मां के सरनेम का उपयोग करने की प्रथा का पालन करने वालों को ही खासी के रूप में
    पहचाना जाएगा।

महत्व:-

  • केएचएडीसी ने दावा किया कि यह कदम समुदाय की सदियों पुरानी परंपरा के संरक्षण और जनजाति
    में प्रचलित मातृसत्तात्मक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए है।

मेघालय में मातृवंश-

  • मेघालय के प्राचीन मातृ सत्तात्मक समाज में परिवार की सबसे छोटी बेटी परिवार की संपत्ति की संरक्षक होती
    है, पुरुषों को अपनी पत्नी के साथ रहने के लिए उनके घर जाना होता है और वंशावली मां के नाम से आगे बढ़ती
    है।

मातृवंशीय और मातृसत्तात्मक समाज के बीच अंतर-

  • मातृवंशीय और मातृसत्तात्मक के बीच मुख्य अंतर यह है कि मातृवंश को एक महिला वंश के साथ रिश्तेदारी के
    रूप में जाना जाता है और यह अधिक सामान्यतः पाया जाता है। दूसरी ओर, मातृसत्तात्मक एक ऐसे समाज को
    संदर्भित करता है जो मुख्य रूप से केवल महिलाओं द्वारा शासित होता है।

खासी लोगों के बारे में:-

  • खासी लोग उत्तर-पूर्वी भारत में मेघालय का एक स्वदेशी जातीय समूह हैं, जिनकी सीमावर्ती राज्य असम और
    बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में एक महत्वपूर्ण आबादी है ।
  •  वे मेघालय के पूर्वी भाग में , खासी और जयंतिया पहाड़ियों में निवास करते हैं । जयंतिया पहाड़ियों में रहने
    वाले खासी से जयंतिया के नाम से जाने जाते हैं । इन्हें पनार भी कहा जाता है।
    उत्तरी तराई और तलहटी में रहने वाले खासी आम तौर पर भोई कहलाते हैं ।
  • खासी वंशानुक्रम की एक मातृसत्तात्मक प्रणाली का पालन करते हैं। खासी समाज में, केवल सबसे छोटी बेटी या
    खद्दूह ही पैतृक संपत्ति को प्राप्त करने की पात्र होती है।

भाषा:-

  • वे ऑस्ट्रोएशियाटिक भाषाओं के खासी समूह के सदस्य खासी बोलते हैं।

धर्म:-

  • खासी अब ज्यादातर ईसाई धर्म से संबंधित हैं। लेकिन इससे पहले, वे एक सर्वोच्च प्राणी, निर्माता -यू ब्ली
    नोंगथाव में विश्वास करते थे और उसके अधीन, पानी और पहाड़ों के और अन्य प्राकृतिक वस्तुओं के भी कई
    देवता थे।

स्वायत्त ज़िला परिषद

  • स्वायत्त जिला परिषदों (ADCs) की स्थापना छठी अनुसूची के अंतर्गत की जाती है।
  • प्रत्येक स्वायत्त ज़िला परिषद में 30 सदस्य होते हैं, जिनमें से चार सदस्य राज्यपाल द्वारा नामित किए जाते हैं
    और शेष 26 सदस्य वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाते हैं।
  • निर्वाचित सदस्य पाँच साल के कार्यकाल के लिये पद धारण करते हैं और मनोनीत सदस्य राज्यपाल के
    इच्छानुसार समय तक पद पर बने रहते हैं।

अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के बारे में

  • अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) आधिकारिक तौर पर लोगों के नामित समूह हैं और भारत
    में सबसे वंचित सामाजिक-आर्थिक समूहों में से हैं।
    1) संविधान के अनुच्छेद 341 व 342 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों आदि को निर्धारित करने के लिये
    राष्ट्रपति को सशक्त किया गया है।

राष्ट्रीय आयोगों की स्थापना:

  • भारत के संविधान के अनुच्छेद 338, और 338-ए में क्रमशः अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के
    लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का प्रावधान है।

छठी अनुसूची (अनुच्छेद- 244)

  • संविधान की छठी अनुसूची आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है
  • पूर्वोत्तर के चार राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में।

क्षेत्राधिकार:

अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों के लिए एक आदिवासी सलाहकार परिषद जरूरी हैं । –

  • इसके 20 सदस्य हैं (जिनमें से तीन-चौथाई राज्य विधान सभा में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधि हैं।)
    यह तय करने की शक्ति कि क्या कोई केंद्रीय या राज्य कानून अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्य पर लागू होता है,
    राज्यपाल के हाथों में है।
  • राज्यपाल अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्य के लिए किसी भी नियम को निरस्त या संशोधित कर सकता है, लेकिन
    केवल भारत के राष्ट्रपति की सहमति से।
  • राष्ट्रपति को किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार है।
  • राज्य के राज्यपाल के परामर्श से राष्ट्रपति किसी अनुसूचित क्षेत्र की सीमा को बदल, बढ़ा या घटा
    सकता है।
  • अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन में केंद्र और राज्य दोनों की भूमिकाएँ होती हैं। जबकि राज्य के राज्यपाल
    को ऐसे क्षेत्र के प्रबंधन के बारे में राष्ट्रपति को वार्षिक रूप से रिपोर्ट करना होता है, केंद्र ऐसे क्षेत्रों के
    प्रशासन के संबंध में राज्य को निर्देश देता है।

 

yojna ias daily current affairs hindi med 22May2023

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