30 Oct इंडियन टेलीग्राफ राइट ऑफ वे (संशोधन) नियम, 2021
- हाल ही में केंद्र सरकार ने भारतीय टेलीग्राफ राइट ऑफ वे (संशोधन) नियम, 2021 को अधिसूचित किया है।
- इस नियम का उद्देश्य भारतीय टेलीग्राफ राइट ऑफ वे रूल्स, 2016 में ओवरग्राउंड टेलीग्राफ लाइन की स्थापना के लिये नाममात्र एकमुश्त मुआवज़े और एक समान प्रक्रिया से संबंधित प्रावधानों को शामिल करना है।
परिचय:
- मुआवज़ा: ओवरग्राउंड टेलीग्राफ लाइन की स्थापना के लिये एकमुश्त मुआवज़े की राशि अधिकतम एक हज़ार रुपए प्रति किलोमीटर होगी।
- राइट ऑफ वे (RoW): ये संशोधन देश भर में डिजिटल संचार बुनियादी ढाँचे की स्थापना और वृद्धि के लिये राइट ऑफ वे (RoW) से संबंधित अनुमति प्रक्रियाओं को आसान बनाएंगे।
- इससे पहले RoWनियमों में केवल भूमिगत ऑप्टिकल फाइबर केबल (OFC) और मोबाइल टावर शामिल थे।
- शुल्क: भूमिगत और ओवरग्राउंड टेलीग्राफ इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना, रखरखाव, स्थानांतरण या परिवर्तित के लिये प्रशासनिक शुल्क और बहाली शुल्क के अलावा कोई शुल्क नहीं होगा।
महत्त्व:
- इसमें डिजिटल इंडिया मिशनऔर भारतनेट परियोजना के अनुरूप ग्रामीण-शहरी तथा अमीर-गरीब केबीच डिजिटल डिवाइड को समाप्त करना शामिल है।
- ई-गवर्नेंसऔर वित्तीय समावेशन को मज़बूत किया जाएगा।
- व्यवसाय शुरू करना अधिक आसान होगा।
- नागरिकों व उद्यमों की सूचना और संचार ज़रूरतों को पूरा किया जाएगा (5G सहित)।
- भारतको डिजिटल रूप से सशक्त समाज व ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में परिवर्तित करने के उद्देश्य/सपने को हकीकत में तब्दील किया जाएगा।
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