एक भारत श्रेष्ठ भारत

एक भारत श्रेष्ठ भारत

 

  • शिक्षा मंत्रालय ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत ‘भाषा प्रमाणपत्र सेल्फी’ अभियान शुरू किया है।
  • वर्ष 2021 में, शिक्षा मंत्रालय ने EBSB के तहत भाषा संगम पहल की शुरुआत की।

प्रमुख बिंदु

  • सांस्कृतिक विविधता को प्रोत्साहित करने, बहुभाषावाद को बढ़ावा देने और ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ की भावना को फैलाने के लिए ‘भाषा प्रमाणपत्र सेल्फी’ शुरू की गई है।
  • इसका उद्देश्य शिक्षा मंत्रालय और MyGov India द्वारा विकसित भाषा संगम मोबाइल ऐप को बढ़ावा देना है।
  • भाषा संगम मोबाइल ऐप को राष्ट्रीय एकता दिवस, 2021 (31 अक्टूबर) के अवसर पर लॉन्च किया गया था।
  • इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि लोग भारतीय भाषाओं में बुनियादी संचार कौशल हासिल करें। इसके तहत 75 लाख लोगों तक बुनियादी संचार कौशल हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है।
  • ‘भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी’ की यह पहल लोगों को हैशटैग #BhashaCertificateSelfie का उपयोग करके अपने सोशल मीडिया अकाउंट से सर्टिफिकेट के साथ अपनी सेल्फी अपलोड करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है।

भाषा संगम पहल:

  • यह 22 भारतीय भाषाओं (आठवीं अनुसूची की भाषाएं) के दैनिक उपयोग के बुनियादी वाक्य सिखाने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है।
  • इसे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) द्वारा विकसित किया गया है।
  • इसके पीछे विचार यह है कि लोगों को अपनी मातृभाषा के अलावा किसी अन्य भारतीय भाषा में बुनियादी संवाद कौशल हासिल करना चाहिए।
  • यह दीक्षा (दीक्षा), ईपाठशाला और 22 पुस्तिकाओं के माध्यम से उपलब्ध है।

एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल:

  • इसे विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लोगों के बीच संपर्क को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2015 में शुरू किया गया था ताकि विभिन्न संस्कृतियों के लोगों के बीच आपसी समझ और बंधन को बढ़ाया जा सके, जो भारत की एकता और अखंडता को मजबूत करेगा।
  • यह शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है।
  • देश के प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को किसी अन्य राज्य/केंद्र शासित प्रदेश से कुछ समय के लिए जोड़ा जाएगा, जिसके दौरान लोग भाषा, साहित्य, व्यंजन, त्योहारों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, पर्यटन आदि के क्षेत्र में एक दूसरे के साथ विचारों का आदान-प्रदान कर सकते हैं।

संविधान की आठवीं अनुसूची:

  • आठवीं अनुसूची से संबंधित संवैधानिक प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 344(1) और 351 में निहित हैं।

आठवीं अनुसूची में शामिल भाषाएं हैं:

  • असमिया, (2) बंगाली, (3) गुजराती, (4) हिंदी, (5) कन्नड़, (6) कश्मीरी, (7) कोंकणी, (8) मलयालम, (9) मणिपुरी, (10) मराठी, (11) ) नेपाली, (12) उड़िया, (13) पंजाबी, (14) संस्कृत, (15) सिंधी, (16) तमिल, (17) तेलुगु, (18) उर्दू (19) बोडो, (20) संथाली, (21)  मैथिली और (22) डोगरी।
  • इन भाषाओं को संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से जोड़ा गया है।

 

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