14 May एशियाई चुनाव प्राधिकरण
- मनीला, फिलीपींस में हाल ही में आयोजित कार्यकारी बोर्ड और महासभा की बैठक में भारत को सर्वसम्मति से वर्ष 2022-2024 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज (AAEA) के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है।
- कार्यकारी बोर्ड में नए जोड़े गए सदस्यों में रूस, उज्बेकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, ताइवान और फिलीपींस शामिल हैं।
AAEA:
- इसकी स्थापना वर्ष 1998 में 26-29 जनवरी 1997 से मनीला, फिलीपींस में आयोजित 21वीं सदी में एशियाई चुनावों पर संगोष्ठी के प्रतिभागियों द्वारा पारित एक प्रस्ताव के अनुसरण में की गई थी।
- एशियाई चुनाव निगरानी निकाय, एएईए के वर्तमान में 20 सदस्य हैं।
- भारत का चुनाव आयोग एएईए के ‘चुनाव निगरानी निकाय’ का संस्थापक और सदस्य है और 2011-13 के दौरान एएईए के कार्यकारी बोर्ड में उपाध्यक्ष और 2014-16 के दौरान अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया।
- AAEA 118-सदस्यीय एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज (A-WEB) का भी एक सहयोगी सदस्य है।
AAEA का उद्देश्य:
- चुनाव अधिकारियों के बीच अनुभव और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए एशियाई क्षेत्र में एक गैर-पक्षपातपूर्ण मंच प्रदान करना।
- सुशासन और लोकतंत्र का समर्थन करने की दृष्टि से खुले और पारदर्शी चुनावों को बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा और कार्रवाई करना।
AAEA में भारत की भूमिका:
- भारत ने अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान (आईआईआईडीईएम) में सदस्य देशों के लिए नियमित रूप से कई अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं।
- 2019 से, IIIDEM AAEA सदस्य देशों के 250 से अधिक अधिकारियों को प्रशिक्षण देने में सहायक रहा है।
- ईसीआई ने सदस्य देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय चुनाव आगंतुक कार्यक्रम (आईईवीपी) और अंतर्राष्ट्रीय आभासी चुनाव आगंतुक कार्यक्रम (आईईवीपी) का भी आयोजन किया है, जो वर्ष 2022 में विधानसभा चुनावों के दौरान आयोजित किया गया था।
भारत चुनाव आयोग:
- भारत का चुनाव आयोग (ईसीआई) एक संवैधानिक निकाय है जिसकी परिकल्पना भारत के संविधान में निहित समानता, निष्पक्षता, स्वतंत्रता के मूल्यों और चुनावी शासन पर अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के तहत कानून के शासन को बनाए रखने के लिए की गई है।
- भारतीय संविधान का भाग XV चुनावों से संबंधित है और चुनाव आयोग की स्थापना का प्रावधान करता है।
- संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 आयोग और उसके सदस्यों की शक्तियों, कार्यों, कार्यकाल, पात्रता आदि से संबंधित हैं।
- ईसीआई के सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सिफारिशों के आधार पर की जाती है।
- हालांकि, अनुच्छेद 324(2) में प्रावधान है कि संसद को चुनाव आयुक्तों (EC) की नियुक्ति के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है।
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