दान-ए-पेंशन पहल

दान-ए-पेंशन पहल

 

  • हाल ही में, श्रम मंत्रालय द्वारा एक ‘पेंशन दान पहल’/’दान-ए-पेंशन’ पहल शुरू की गई है।

 कार्यक्रम के मुख्य बिंदु:

  • यह कार्यक्रम ‘प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन’ (प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन: पीएम-एसवाईएम) के तहत शुरू किया गया है ताकि लोगों को अपने सहायक कर्मचारियों के ‘पेंशन फंड’ में योगदान दिया जा सके।
  • इसके तहत भारत के नागरिक अपने घर या प्रतिष्ठान में घरेलू कामगार ड्राइवर, हेल्पर, केयरगिवर्स, नर्स जैसे तत्काल सहायक स्टाफ के लिए प्रमुखता से योगदान कर सकते हैं।

प्रधान मंत्री श्रम योगी मान-धन योजनाके बारे में:

  • ‘प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना’ (पीएम-एसवाईएम) 50:50 के अनुपात के आधार पर एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है, जिसमें लाभार्थी एक निर्धारित आयु-विशिष्ट योगदान देता है और केंद्र सरकार द्वारा संबंधित राशि लाभार्थी का खाता।
  • कार्यान्वयन: योजना की निगरानी और पर्यवेक्षण ‘श्रम और रोजगार मंत्रालय’ द्वारा किया जाएगा और इसे भारतीय जीवन बीमा निगम और ‘जन सेवा केंद्र ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड’ (सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड – सीएससी एसपीवी) द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा।
  • पात्रता: इस योजना के तहत असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले 18-40 वर्ष के आयु वर्ग के श्रमिक अपना पंजीकरण करा सकते हैं और अपनी उम्र के आधार पर हर साल न्यूनतम 660 रुपये से 2400 रुपये जमा कर सकते हैं।
  • लाभार्थी व्यक्ति ‘नई पेंशन योजना’ (एनपीएस), कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के लाभों के अंतर्गत नहीं आता है और उसे आयकर दाता नहीं होना चाहिए।
  • लाभ: 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद लाभार्थी को प्रति माह 3,000 रुपये की न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन प्रदान की जाएगी।

लाभार्थी:

  • असंगठित कामगार, गृह कामगार, रेहड़ी-पटरी वाले, मिड-डे मील वर्कर, हैड लोडर, ईंट भट्ठा मजदूर, चर्मकार, कूड़ा बीनने वाले, घरेलू कामगार, धोबी, रिक्शेवाले, भूमिहीन मजदूर, खेतिहर मजदूर, निर्माण मजदूर, बीड़ी मजदूर, हथकरघा मजदूर, चमड़ा श्रमिक, ऑडियो-वीडियो श्रमिक और समान व्यवसायों में अन्य श्रमिक जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये या उससे कम है।

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