भौगोलिक संकेतक (जीआई)

भौगोलिक संकेतक (जीआई)

पाठ्यक्रम: जीएस 3 / भारतीय अर्थव्यवस्था और संबंधित मुद्दे

दर्भ-

  • हाल ही में उत्तर प्रदेश के सात उत्पादों को भौगोलिक संकेतक (जीआई) टैग मिला है।                 

जीआई टैग प्राप्त करने वाले उत्पाद हैं:-

उत्तर प्रदेश से जिन उत्पादों को जीआई टैग मिला है उनमें अमरोहा का ढोलक, महोबा गौरा पत्थर हस्तशिल्प, मैनपुरी तारकशी, संभल हॉर्न क्राफ्ट, बागपत होम फर्निशिंग्स, बाराबंकी हैंडलूम प्रोडक्ट और कालपी हैंडपेड पेपर शामिल हैं।

अमरोहा ढोलक:-

  • अमरोहा ढोलक एक संगीत वाद्ययंत्र है जो कि प्राकृतिक लकड़ी से बनता है। इस ढोलक को बनाने के लिए आम, कटहल और सागौन की लकड़ी का उपयोग प्राथमिकता के तौर पर किया जाता है ।
  • इन यंत्रों के खोखले ब्लाक्स के निर्माण के लिए आम व शीशम की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें बाद में जानवरों के चमड़े से मढ़ा जाता है । इनमें से अधिकतर पर बकरी की चमड़ी का प्रयोग होता है ।

बागपत होम फर्निशिंग:-

  • बागपत अपने विशेष हथकरघा होम फर्निशिंग उत्पाद और पीढ़ियों से सूती धागे में चलने वाले कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है, और हथकरघा बुनाई प्रक्रिया में केवल सूती धागे का उपयोग किया जाता है।

बाराबंकी हथकरघा उत्पाद:-

  • बाराबंकी हथकरघा के माध्यम से कपड़े बुनाई के लिए जाना जाता है मुख्य उत्पाद स्कार्फ, शॉल हैं और बुनियादी कच्चे माल रेशम, जरी, कपास, पॉलिएस्टर, जैक्वार्ड लूम और डोरी हैं।

कालपी हस्तनिर्मित कागज:-

  • कालपी ऐतिहासिक रूप से हस्तनिर्मित कागज निर्माण का केंद्र रहा है। गांधीवादी मुन्नालाल ‘खड्डारी’ ने 1940 के दशक में यहां इस शिल्प को औपचारिक रूप से पेश किया था।
  • अपशिष्ट कागज व कपड़े  से हस्तनिर्मित कागज बनाना यमुना नदी के तट पर स्थित कालपी नगर में प्रमुख शिल्प कला है। यह पेपर विभिन्न प्रकार के उत्पादन में उपयोग होता है जैसे कार्यालय फाइलें, सामान रखने वाली थैली, अवशोषण कागज़, विज़िटिंग कार्ड आदि

महोबा गौरा पत्थर हस्तश्लिप:-

  • महोबा जिला देशभर में अपने उत्तम गौरा पत्थर हस्तकला के लिए प्रसिद्ध है। गौरा पत्थर हस्तकला में इस्तेमाल होने वाला गौरा पत्थर एक शुभ्र सफ़ेद रंग का पत्थर होता है जो ख़ासतौर पर इस क्षेत्र में पाया जाता है।
  • गौरा पत्थर हस्तकला की कला एवं शिल्प के क्षेत्र में अपनी एक अलग ही पहचान एवं महत्व है। हस्तकला में इस्तेमाल करने से पूर्व गौरा पत्थर को पहले छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है फिर उन टुकड़ो से विभिन्न सजावटी शिल्प वस्तुओं का निर्माण किया जाता है।

मैनपुरी तरकाशी:-

  • कागज से लकड़ी के टुकड़े पर डिजाइन को उकेरा जाता है, फिर उस डिजाइन में पीतल, तांबे या चांदी के तार हथौड़े की मदद से जड़े जाते हैं। आमतौर पर, शीशम लकड़ी का उपयोग इस कला के लिए किया जाता है।
  • इस कला का इस्तेमाल ज़ेवरों के डिब्बे, नाम पट्टिका इत्यादि वस्तुओं के सजावट में होता है। इसके साथ-साथ तारकशी की अद्भुत कला का इस्तेमाल दरवाजों के पैनल, ट्रे व लैम्प, संदूक, मेज़, फूलदान इत्यादि सजावटी वस्तुओं में भी होता है।

संभल हॉर्न क्राफ्ट:-

  • संभल हॉर्न क्राफ्ट में मृत पशुओं से प्राप्त कच्चे माल का उपयोग किया जाता है तथा यह शिल्प पूरी तरह से हस्तनिर्मित है।

भौगोलिक संकेत (जीआई) क्या है?

  • एक भौगोलिक संकेत (जीआई) उत्पाद पर इस्तेमाल किया जाने वाला एक संकेत है जो किसी विशिष्ट भौगोलिक स्थान पर उत्पन्न होता है।
  • ऐसे सामानों की पहचान (कृषि वस्तुओं, प्राकृतिक वस्तुओं या विनिर्मित वस्तुओं के रूप में) करता है, जो किसी देश के विशेष क्षेत्र में उत्पन्न या निर्मित होती हैं।
  • किसी उत्पाद का भौगोलिक संकेतक अन्य पंजीकृत भौगोलिक संकेतक के अनधिकृत उपयोग को रोकता है।
  • यह क्षेत्र या इलाके में, जहां इन वस्तुओं की दी गई गुणवत्ता, प्रतिष्ठा या अन्य विशेषता अनिवार्य रूप से इसके भौगोलिक मूल के कारण होती है।
  • एक बार भौगोलिक संकेतक का दर्जा प्रदान कर दिये जाने के बाद कोईअन्य निर्माता समान उत्पादों के विपणन के लिये इसके नाम का दुरुपयोग नहीं  कर सकता है। यह ग्राहकों को उस उत्पाद की प्रामाणिकता के बारे में भी सुविधा प्रदान करता है।
  • जो कानूनी सुरक्षा प्रदान करके भारतीय भौगोलिक संकेतों के निर्यात को बढ़ावा देता है और विश्व व्यापार संगठन के अन्य सदस्य देशों को कानूनी सुरक्षा प्राप्त करने में भी सक्षम बनाता हैं।

कानून:-

  • औद्योगिक संपदा के संरक्षण के लिए पेरिस कन्वेंशन के तहत, भौगोलिक संकेतों को बौद्धिक संपदा अधिकारों (आईपीआर) के एक तत्व के रूप में कवर किया गया है।
  • वे बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं (ट्रिप्स) समझौते के तहत शामिल हैं, जो जीएटीटी वार्ता के उरुग्वे दौर के समापन समझौतों का हिस्सा था।
  • भौगोलिक संकेत को उत्पत्ति और भौगोलिक संकेतों के अपीलों पर लिस्बन समझौते के जिनेवा अधिनियम में भी परिभाषित किया गया है।

जीआई टैग और भारत:-

  • वस्तुओं का भौगोलिक सूचक’ (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 भारत में वस्तुओं से संबंधित भौगोलिक संकेतकों के पंजीकरण एवं बेहतर सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास करता है।
  • अधिनियम को पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क के महानियंत्रक द्वारा प्रशासित किया जाता है- जो भौगोलिक संकेतों का रजिस्ट्रार है। भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री चेन्नई में स्थित होगी
  • भौगोलिक संकेतक (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 के अनुसार जीआई टैग जारी किए जाते हैं, भौगोलिक संकेतक का पंजीकरण 10 साल की अवधि के लिए वैध है।
  • यह टैग भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री द्वारा उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत जारी किया जाता है।

स्रोत: हिंदु

 

 

yojna ias daily current affairs hindi med 30th June 2023

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