मध्याह्न भोजन योजना

मध्याह्न भोजन योजना

 

  • कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने संसद में कोविड महामारी के कारण लंबे समय तक बंद रहने के बाद खोले गए स्कूलों में मध्याह्न भोजन फिर से शुरू करने की जोरदार मांग की है|

संबंधित मामला:

  • COVID महामारी के कारण स्कूल बंद होने के दौरान मध्याह्न भोजन योजना को रोक दिया गया था। महामारी के दौरान बच्चों को सूखा राशन दिया गया और ‘राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम’ के तहत खाद्यान्न भी प्रदान किया गया। लेकिन बच्चों के लिए सूखा राशन गर्म पके हुए भोजन का विकल्प नहीं है।

मध्याह्न भोजन योजना के बारे में:

  • योजना ‘समग्र शिक्षा’ के तहत सरकारी स्कूलों, सहायता प्राप्त स्कूलों और मदरसों में सभी बच्चों के लिए एक समय का भोजन सुनिश्चित करती है।
  • इस योजना के तहत आठवीं कक्षा तक के छात्रों को साल में कम से कम 200 दिनों के लिए पका हुआ पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाता है।
  • यह योजना मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जाती है।
  • इस योजना को केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में 15 अगस्त, 1995 को पूरे देश में लागू किया गया था।
  • इसे प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषण सहायता के राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया था: एनपी-एनएसपीई।
  • वर्ष 2004 में इस कार्यक्रम को मध्याह्न भोजन योजना के रूप में फिर से शुरू किया गया।

उद्देश्य:

  • भूख और कुपोषण को खत्म करना, स्कूल में नामांकन और उपस्थिति बढ़ाना, विभिन्न जातियों के बीच समाजीकरण में सुधार करना, जमीनी स्तर पर रोजगार प्रदान करना, खासकर महिलाओं को।

मध्याह्न भोजन योजना (एमडीएमएस) नियम 2015 के अनुसार:

  • बच्चों को स्कूल में ही खाना परोसा जाएगा।
  • खाद्यान्न की अनुपलब्धता या किसी अन्य कारण से किसी भी दिन विद्यालय में मध्याह्न भोजन उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो राज्य सरकार आगामी माह की 15 तारीख तक खाद्य सुरक्षा भत्ता का भुगतान करेगी।
  • बच्चों के नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत अधिदेशित स्कूल प्रबंधन समिति मध्याह्न भोजन योजना के कार्यान्वयन की निगरानी करेगी।

पोषण संबंधी मानक:

  • मध्याह्न भोजन योजना (एमडीएमएस) के दिशानिर्देशों के अनुसार, निम्न प्राथमिक स्तर के लिए प्रतिदिन न्यूनतम 450 कैलोरी ऊर्जा और 12 ग्राम प्रोटीन दिया जाएगा, और न्यूनतम 700 कैलोरी ऊर्जा और 20 ग्राम प्रोटीन दिया जाएगा। उच्च प्राथमिक स्तर के लिए प्रदान किया जाता है।
  • एमएचआरडी के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों के आहार में 100 ग्राम अनाज, 20 ग्राम दालें, 50 ग्राम सब्जियां और 5 ग्राम तेल व वसा शामिल किया जाएगा|
  • उच्च प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों के आहार में 150 ग्राम अनाज, 30 ग्राम दालें, 75 ग्राम सब्जियां और 5 ग्राम तेल और वसा अनिवार्य किया गया है।
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