राष्ट्रीय दल की मान्यता

राष्ट्रीय दल की मान्यता

राष्ट्रीय दल की मान्यता

संदर्भ- अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में आम आदी पार्टी को चुनाव आयोग के द्वारा राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया गया है। इसके साथ ही राष्ट्र के कई अन्य राजनीतिक दलों ने राष्ट्रीय दल की मान्यता खो दी है। चुनाव आयोग का यह निर्णय पार्टी के चुनाव परिणामों की समीक्षा पर आधारित था। 

राजनीतिक दल- राजनीतिक दल को लोगों के एक ऐसे संगठित समूह के रूप में जाना जाता है, जो राजनीतिक नेतृत्व हासिल करने के उद्देश्य से कार्य करता है। यह दल राजनीतिक नेतृत्व प्राप्त करने के लिए सामूहिक हित की पृष्ठभूमि तैयार कर जनता को प्रभावित करते हैं। चुनावों में जीत हासिल करने वाला दल, उन योजनाओं को कार्यांवित करता है। इस प्रकार यह दल मनोवैज्ञानिक रूप से राजनीतिक विभाजन के कारक भी होते हैं वर्तमान लोकतांंत्रिक देशों में प्रमुखतः चार प्रकार के राजनीतिक दल होते हैं-

  1. प्रतिक्रियावादी दल- यह दल पुरानी परंपराओं के अनुसार कार्य करते हैं, तथा यह पुरातन सामाजिक आर्थिक नीतियों को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। विरोधी या परिवर्तनकारी विचारधाराओं के प्रति कड़ी प्रतिक्रिया देते हैं। इस दल को दक्षिण पंथी भी कहा जाता है।
  2. रुढ़िवादी दल रुढ़िवादी दल भी पुरातन व्यवस्थाओं का समर्थन करते हैं किंतु यह प्रतिक्रिया दल की भांति विरोधी नहीं होते। यह परिवर्तनकारी नीतियों का समर्थन उस सीमा तक ही करते हैं जहां तक प्राचीन रीति रिवाज व नीतियां प्रभावित न हो। जो दक्षिणपंथी विचारधारा का पालन करता है।
  3. उदारवादी दल- उदारवादी दलों का कार्य, वर्तमान नीतियों व संस्थानों को सुधारना है। यह दल मध्यममार्ग का प्रयोग करता है।
  4. कट्टरपंथी दल – कट्टरपंथी दल वर्तमान व्यवस्थाओं को पूर्णतः परिवर्तित करने का समर्थन करते हैं, और उसी प्रकार अपनी नीतियों का निर्धारण करते हैं। इन्हें उग्रवादी या वामपंथी दल कहा जाता है।

दक्षिणपंथी व वामपंथी- 

  • दक्षिणपंथी विचारधारा में सामाजिक समता को सर्वोपरि रखा जाता है। यह सामाजिक समता को प्राकृतिक मानते हैं और उसे बनाए रखने पर दृढ़ होते हैं इसीलिए इन्हें परंपरावादी भी कहा जाता है। भारत में दक्षिणपंथी विचारधारा वाले दल का उदाहरण भारतीय जनता पार्टी है। 
  • वामपंथी समाज को बदलकर उसमें अधिक सामाजिक व आर्थिक समानता लाने की घोषणा करते हैं। वे वामपंथी दल होते हैं। कई बार परिवर्तन की प्रक्रिया विनाशकारी होती है इसलिए इन्हें उग्रवादी कहा जाता है। भारत में वामपंथी दलों का दर्जा भाकपा व माकपा को प्राप्त है।
  • विचारधाराओं की एक अन्य दिशा मध्यममार्ग की होती है जिसे उदारवाद भी कहा जाता है। भारत में उदारवादी दल का दर्जा कांग्रेस को प्राप्त है। जो एक राष्ट्रीय दल भी है।

राष्ट्रीय दल- किसी राजनीतिक पार्टी को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए ईसीआई के राजनीतिक दलों व चुनाव चिह्नों की पुस्तिका 2019 की कुछ शर्तों का पालन करना होता है-

  • यदि पार्टी तीन अलग अलग राज्यों में लोकसभा की कम से कम 2%सीटें जीतती है।
  • लोकसभा या विधानसभा में कम से कम चार राज्यों में कम से कम 6% वोट प्राप्त करती है। 
  • या कम से कम चार राज्यों में पार्टी को राज्य पार्टी का दर्जा प्राप्त है।

अब तक भारत में 8 राष्ट्रीय दल थे-

  1. भारतीय जनता पार्टी
  2. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी
  3. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)
  4. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
  5. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी
  6. नेशनल पीपुल्स पार्टी
  7. अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस
  8. बहुजन समाज पार्टी

उपरोक्त शर्तों का पालन करते हुए वर्तमान में तृणमूल कांग्रेस (TMC), राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) की राष्ट्रीय दल की मान्यता वापस ले ली है, तथा चुनाव आयोग के अनुसार आम आदमी पार्टी ने चार राज्यों में राज्य पार्टी की मान्यता प्राप्त कर ली है अतः आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया गया है।  

राष्ट्रीय दल की मान्यता के लाभ

  • राष्ट्रीय दल को प्राप्त चुनाव चिह्न, देश में किसी भी पार्टी को प्राप्त नहीं हो सकता है।
  • राज्य व राष्ट्रीय दल का नामांकन केवल एक प्रस्तावक की उपस्थिति से हो सकता है।
  • राज्य व राष्ट्रीय दलों को चुनाव आयोग की तरफ से मतदाता सूची के दो सेट मुफ्त में प्राप्त होते हैं।
  • वह किसी राज्य में अपने चुनाव चिह्न के साथ किसी भी व्यक्ति को उम्मीदवार के रूप में नामित कर सकती है। 
  • इन दलों को पार्टी कार्यालय के लिए भूमि अथवा भवन आबंटित कराया जाता है।
  • राज्य व राष्ट्रीय दल चुनाव प्रचार के दौरान 40 तक स्टार प्रचारक तक रख सकते हैं, जबकि अन्य दल केवल 20 स्टार प्रचारकों को ही रख सकते हैं। इनका खर्च अलग से जोड़ा जाता है।
  • चुनाव के कुछ समय पहले तक राष्ट्रीय दल को प्रचार के लिए रेडियो व टेलीविजन के प्रयोग की अनुमति होती है।

राज्य दल- राजनीतिक दल को राज्य पार्टी की मान्यता प्राप्त करने के लिए निम्न शर्तों का पालन करना होगा-

  • राजनीतिक दल को विधानसभा चुनाव में कम से कम 6% मत प्राप्त हों या राज्य की विधानसभा में 2 सीटें जीतती है।
  • राज्य में लोकसभा चुनाव में 6% मत प्राप्त करती है या लोकसभा चुनाव में कम से कम 1 सीट प्राप्त करती है।
  • दल, विधानसभा की 3%सीटें या 3 सीटें जो भी अधिक हों प्राप्त करती है।
  • लोकसभा की 25 सीटों में से एक सीट प्राप्त करती है या संबंधित राज्य से लोकसभा को प्राप्त होने वाली एक सीट उस दल से हो।
  • राज्य में लोकसभा व विधानसभा में होने वाले चुनावों में कम से कम 8% वैध मत प्राप्त करते हों।

स्रोत

No Comments

Post A Comment