रैगिंग का खतरा

रैगिंग का खतरा

इस लेख में “दैनिक करंट अफेयर्स” और विषय विवरण “रैगिंग का खतरा” शामिल है। संघ लोक सेवा आयोग के सिविल सेवा परीक्षा के शासन अनुभाग में रैगिंग का खतरा विषय प्रासंगिक है।

 प्रीलिम्स के लिए:

  • रैगिंग के बारे में?

 मुख्य परीक्षा के लिए:

  • सामान्य अध्ययन –2: शासन
  • राघवन समिति और यूजीसी दिशानिर्देश?
  • रैगिंग के कानूनी परिणाम?

सुर्खियों में क्यों:-

  • हाल ही में, जादवपुर विश्वविद्यालय में हुई एक घटना के कारण, भारतीय शैक्षणिक संस्थानों में लगातार परेशान करने वाली रैगिंग की समस्या ने एक बार फिर राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया है।

क्या होती है रैगिंग?

  • किसी शिक्षण संस्थान के किसी अन्य छात्र के खिलाफ एक छात्र द्वारा किए गए किसी भी शारीरिक, मौखिक या मानसिक दुर्व्‍यवहार को रैगिंग कहा जाता है।
  • रैगिंग के पीछे नस्‍ल, धर्म, जाति और आर्थिक पृष्‍ठभूमि समेत अन्य कई कारण हो सकते हैं।
  • कई बार विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में वरिष्ठ छात्र प्रवेश लेने वाले नए छात्रों के सामने अपनी साख बढ़ाने के लिए अपमानजनक व्यवहार करते हैं, जिसे रैगिंग की श्रेणी में रखा जा सकता है।

रैगिंग को परिभाषित करना: सुप्रीम कोर्ट का दृष्टिकोण-

  • वर्ष 2001 के विश्व जागृति मिशन मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा रैगिंग की विस्तृत परिभाषा दिया गया। इसमें रैगिंग को किसी भी अव्यवस्थित आचरण के रूप में वर्णित किया गया है
  • इस परिभाषा में, साथी छात्रों को चिढ़ाना, उनके साथ अशिष्ट व्यवहार करना, अनुशासनहीन गतिविधियों में शामिल होना, जिससे झुंझलाहट या मनोवैज्ञानिक नुकसान होता है या जूनियर छात्रों के बीच डर पैदा होता है।
  • सुप्रीम कोर्ट ने विश्व जागृति मिशन की याचिका पर रैगिंग को रोकने के लिए कई दिशानिर्देश जारी किए थे,जिनमें रैगिंग को रोकने और रैगिंग के खिलाफ शिकायतों को आंतरिक रूप से संबोधित करने के लिए प्रॉक्टोरल समितियों का गठन करना शामिल था।

राघवन समिति और यूजीसी दिशानिर्देश:

  • शैक्षिक संस्थाओं में रैगिंग के गंभीर मुद्दे के समाधान के प्रयास में राघवन समिति और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

राघवन समिति का गठन:

  • पृष्ठभूमि- रैगिंग की निरंतर समस्या के जवाब में भारत के उच्चतम न्यायालय ने 2009 में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के पूर्व निदेशक आर के राघवन के नेतृत्व में एक समिति गठित की थी।
  • राघवन समिति को वर्तमान रैगिंग विरोधी उपायों का गहन मूल्यांकन करने और रैगिंग की घटनाओं को रोकने और मुकाबला करने के लिए अधिक शक्तिशाली योजनाएं विकसित करने का काम सौंपा गया था।

ूजीसी दिशानिर्देश:

  • सिफारिशों को अपनाना: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी), जो उच्च शिक्षा के लिए भारत की शीर्ष नियामक संस्था है, ने बाद में राघवन समिति द्वारा की गई सिफारिशों को अपनाया और संशोधित किया।
  • रैगिंग के खतरे को रोकने के लिए विनियम:  विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने 2009 में रैगिंग की घटनाओं को रोकने के लिए विश्वविद्यालयों के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए थे। इनमें रैगिंग की घटनाओं को भी परिभाषित किया गया था।। इन दिशा-निर्देशों का उद्देश्य रैगिंग की समस्या से निपटने के लिए सभी विश्वविद्यालयों और संस्थानों के लिए एक मानकीकृत ढांचा प्रदान करना था।

यूजीसी दिशानिर्देशों के मुख्य पहलू: –

  • परिभाषा और प्रकार: किसी साथी छात्र को चिढ़ाना, उसके साथ अशिष्ट व्यवहार करना, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक क्षति पहुंचाना, शर्म की भावना पैदा करना, शैक्षणिक कार्य को पूरा करवाने के लिए किसी छात्र का शोषण करना, जबरन वसूली करना और अश्लील और आपत्तिजनक टिप्पणी करना आदि रैगिंग में शामिल है।
  • सार्वजनिक घोषणा: यूजीसी ने अनिवार्य किया कि प्रत्येक शैक्षणिक संस्थान सार्वजनिक रूप से रैगिंग को रोकने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की घोषणा करे। इस घोषणा ने शून्य-सहिष्णुता दृष्टिकोण का संकेत दिया और रैगिंग विरोधी प्रयासों के लिए स्वर निर्धारित किया।
  • समझौते: माता-पिता और छात्रों को एक समझौते पर हस्ताक्षर करना था जिसमें कहा गया था कि वे किसी भी प्रकार की रैगिंग में भाग नहीं लेंगे या उसे प्रोत्साहित नहीं करेंगे। परिणामस्वरूप इसने छात्रों और उनके अभिभावकों के बीच जिम्मेदारी और जवाबदेही की भावना पैदा की।
  • समितियों की स्थापना: विश्वविद्यालयों को रैगिंग की घटनाओं को रोकने और संबोधित करने के लिए समर्पित समितियों की स्थापना करने का निर्देश दिया गया था। इन समितियों में आम तौर पर संकाय सदस्य, वरिष्ठ छात्र, पाठ्यक्रम प्रभारी और छात्र सलाहकार शामिल होते थे।
  • निगरानी और विनियमन: सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल बनाए रखने के लिए, समितियों को वरिष्ठ और कनिष्ठ छात्रों के बीच बातचीत की निगरानी करने का काम सौंपा गया था। वे जागरूकता बढ़ाने, अभिविन्यास सत्र चलाने और रिपोर्ट की गई घटनाओं के जवाब में त्वरित कार्रवाई करने के प्रभारी थे।
  • कानूनी कार्रवाई: दिशानिर्देशों में गंभीर रैगिंग की घटनाओं की रिपोर्ट कानून प्रवर्तन अधिकारियों को करने की क्षमता पर जोर दिया गया है, यदि वे संज्ञेय अपराध बनने की स्थिति तक पहुंच जाती हैं।
  • लिंग और यौन अभिविन्यास: यूजीसी ने स्वीकार किया कि रैगिंग लोगों को उनकी लिंग पहचान और यौन प्राथमिकताओं के आधार पर निर्देशित की जा सकती है। दिशानिर्देशों में इन आधारों को शामिल करके एक समावेशी दृष्टिकोण पर जोर दिया गया है।

रैगिंग के कानूनी परिणाम:

  • रैगिंग को एक विशिष्ट अपराध के तौर पर परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन भारतीय दंड संहिता (IPC) के कई प्रावधानों के तहत यह एक दंडनीय अपराध है।
  • उदाहरण के लिए, IPC की धारा 339 के तहत परिभाषित रोंगफुल रिस्ट्रेंट (जो भी व्यक्ति किसी व्यक्ति को गलत तरीके से रोकता है) के अपराधी को एक महीने तक की कैद या पाँच सौ रुपए तक का जुर्माना या दोनों सज़ा हो सकती है।
  • IPC की धारा 340 के तहत रोंगफुल कन्फाइनमेंट (जो भी कोई किसी व्यक्ति को गलत तरीके से प्रतिबंधित करेगा) के अपराधी को एक वर्ष तक की कैद या एक हज़ार रुपए तक का जुर्माना या दोनों सज़ा हो सकती है।

संबंधित राज्य-स्तरीय कानून:

  • भारत में विभिन्न राज्यों ने अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर रैगिंग का मुकाबला करने के लिए विशिष्ट कानून पेश किए हैं। उदाहरणों में- केरल रैगिंग प्रतिषेध अधिनियम, आंध्र प्रदेश रैगिंग प्रतिषेध अधिनियम, असम रैगिंग प्रतिषेध अधिनियम और महाराष्ट्र रैगिंग प्रतिषेध अधिनियम आदि शामिल हैं।

आगे का रास्ता:

  • रैगिंग विरोधी उपायों को मजबूत करना: विशेषज्ञों, छात्रों और संकाय सदस्यों को रैगिंग के खिलाफ प्रयासों में सुधार के लिए सहयोगात्मक ऑडिट करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। ये ऑडिट खामियों, विकास के क्षेत्रों और प्रभावी रणनीति को उजागर कर सकते हैं, जिससे सक्रिय निवारक उपायों का मार्ग प्रशस्त हो सकता है।
  • रिपोर्टिंग तंत्र को मजबूत करना: मोबाइल ऐप सहित उपयोगकर्ता के अनुकूल रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म विकसित करना, जहां छात्र गुमनाम रूप से रैगिंग की घटनाओं की रिपोर्ट कर सकते हैं। सुनिश्चित करें कि रिपोर्टिंग प्रक्रिया अच्छी तरह से प्रचारित और आसानी से सुलभ है।
  • लिंग और LGBTQ+ संवेदनशीलता: लिंग पहचान और यौन अभिविन्यास से संबंधित रैगिंग की घटनाओं को पहचानें और हल करना। LGBTQ+ छात्रों के लिए स्वागत योग्य माहौल बनाएं और सुनिश्चित करें कि वे रैगिंग विरोधी अभियानों में शामिल हों।
  • सामुदायिक जुड़ाव कार्यक्रम: स्वयंसेवक कार्य, सामुदायिक सेवा और सामाजिक आउटरीच से जुड़े नियमित सामुदायिक कार्यक्रमों का आयोजन छात्रों के बीच जिम्मेदारी और एकता की भावना पैदा कर सकता है। यह दृष्टिकोण रैगिंग व्यवहार में संलग्न होने की ओर झुकाव को कम कर सकता है।

स्रोत: https://indianexpress.com/article/explained/explained-law/jadavpur-university-law-ragging-8900245/

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न-

प्रश्न-01 –भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शैक्षिक संस्थानों में रैगिंग के मुद्दे की व्यापक समीक्षा और समाधान के लिए कौन सी समिति नियुक्त की गई थी?

  1. कस्तूरीरंगन समिति
  2. स्वामीनाथन समिति
  3. राघवन समिति
  4. नरसिम्हन समिति

उत्तर: (C)

प्रश्न-02 -निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

  1. वर्ष 2001 के विश्व जागृति मिशन मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा रैगिंग की विस्तृत परिभाषा दिया गया।
  2. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने 2009 में रैगिंग की घटनाओं को रोकने के लिए विश्वविद्यालयों के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए थे।
  3. 2009 में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के पूर्व निदेशक आर के राघवन के नेतृत्व में एक समिति गठित की थी।

उपरोक्त कथनों में से कितने सही है/हैं?

(a) केवल एक

(b) केवल दो

(c) केवल तीन

(d) उपरोक्त में कोई नहीं।

उत्तर: (C) 

मुख्य परीक्षा प्रश्न-

प्रश्न-03 –शैक्षणिक संस्थानों में रैगिंग एक सतत चिंता का विषय बना हुआ है, जो छात्रों के शारीरिक और मानसिक कल्याण को प्रभावित करता है। रैगिंग को रोकने में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के दिशानिर्देशों जैसे कानूनी ढांचे की भूमिका का विश्लेषण करें।

 

No Comments

Post A Comment