लिंगराज मंदिर

लिंगराज मंदिर

 

  • केंद्र सरकार ने ओडिशा सरकार को बताया है कि भुवनेश्वर में स्थित 11वीं सदी के लिंगराज मंदिर और उससे जुड़े मंदिरों को एक विशेष कानून के तहत लाने का राज्य सरकार का अध्यादेश ‘राज्य विधानमंडल’ की विधायी क्षमता से परे है।

 लिंगराज मंदिर के बारे में:

  • भगवान शिव को समर्पित लिंगराज मंदिर, ओडिशा के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है और भुवनेश्वर में सबसे बड़ा है।
  • यह सोम वंश के राजा ययाति केसरी द्वारा 10वीं शताब्दी में बनाया गया था, और 11वीं शताब्दी में राजा लालतेंदु केसरी द्वारा पूरा किया गया था।
  • यह मंदिर देउला शैली में बना है और लाल पत्थर से बना है और यह कलिंग शैली की वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है।
  • भगवान शिव को समर्पित, यह मंदिर भुवनेश्वर में ‘मंदिर वास्तुकला’ के चरमोत्कर्ष का प्रतीक है, और इसे मंदिर वास्तुकला की कलिंग प्रणाली का उद्गम स्थल माना जाता है।

लिंगराज मंदिर अध्यादेश, 2020 का अवलोकन:

  • वर्ष 2020 में पारित इस अध्यादेश में लिंगराज मंदिर और तीन जलाशयों सहित 12 केंद्रीय संरक्षित स्मारकों को शामिल किया गया है.
  • अध्यादेश में मंदिरों के अंदर या बाहर सामान की बिक्री के लिए खुदरा दुकानों के लिए प्रावधान किया गया है.
  • ‘लिंगराज मंदिर’ से जुड़ी चल या अचल संपत्ति के पट्टे या बिक्री की देखरेख एक प्रबंध समिति करेगी।
  • अध्यादेश में नए भवनों की मरम्मत और निर्माण का भी प्रावधान किया गया है|

संबंधित मामला:

  • केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) के अनुसार, प्रस्तावित अध्यादेश के कई प्रावधान ‘प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम’ 1958 (प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष – एएमएएसआर, 1958) का उल्लंघन करते हैं।
  • पहला, यह कि अध्यादेश राज्य विधानमंडल की विधायी क्षमता से बाहर था, क्योंकि यह AMASR अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करता है। AMASR अधिनियम के तहत, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) इन 12 केंद्रीय संरक्षित स्मारकों के संरक्षण और संरक्षण के लिए जिम्मेदार है।
  • एएमएएसआर अधिनियम के अनुसार, किसी स्मारक का उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाना चाहिए जो उसके चरित्र के अनुकूल न हो। अध्यादेश के तहत ‘खुदरा दुकानों’ के निर्माण की अनुमति देना इस प्रावधान का उल्लंघन है।
  • एएमएएसआर अधिनियम के अनुसार, निषिद्ध क्षेत्रों (संरक्षित स्मारक से 100 मीटर क्षेत्र) में नए निर्माण की अनुमति नहीं है।
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