लोक लेखा समिति

लोक लेखा समिति

 

  • अभी कुछ दिन पहले ही संसदीय लोक लेखा समिति के शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया।

लोक लेखा समिति:

  • लोक लेखा समिति भारत सरकार के व्यय की लेखा परीक्षा करने के लिए एक समिति है, इसका गठन पहली बार 1921 में भारत सरकार अधिनियम, 1919 के तहत किया गया था।
  • लोक लेखा समिति का गठन प्रतिवर्ष किया जाता है। इसमें सदस्यों की अधिकतम संख्या 22 होती है, जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा से तथा 7 सदस्य राज्य सभा से निर्वाचित होते हैं।
  • सदस्यों का कार्यकाल एक वर्ष का होता है।
  • समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। 1967 से, समिति के अध्यक्ष का चयन विपक्ष के सदस्यों में से किया जाता है।
  • इसका मुख्य कार्य नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (CAG) की ऑडिट रिपोर्ट को संसद में रखे जाने के बाद उसकी जांच करना है।

लोक लेखा समिति की सीमाएं:

  • मोटे तौर पर, यह नीतिगत प्रश्नों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है।
  • यह खर्च होने के बाद ही खर्च की निगरानी कर सकता है। इसे खर्च सीमित करने की कोई शक्ति नहीं है।
  • यह प्रशासन के दिन-प्रतिदिन के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता।
  • समिति द्वारा की गई सिफारिशें केवल सलाहकार हैं। मंत्रालयों द्वारा इन सिफारिशों की उपेक्षा भी की जा सकती है।
  • इसके लिए विभागों के पास खर्च रोकने का अधिकार नहीं है.
  • यह केवल एक कार्यकारी निकाय है और इसे कोई आदेश जारी करने की शक्ति नहीं है। केवल संसद ही अपने निष्कर्षों पर अंतिम निर्णय ले सकती है।
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