आपराधिक न्याय प्रणाली पर तीन विधेयक

आपराधिक न्याय प्रणाली पर तीन विधेयक

इस लेख में “दैनिक करंट अफेयर्स” के विषय में सामान्य अध्ययन- II: शासन व्यवस्था, संविधान शासन-प्रणाली, सामाजिक न्याय से संबंधित भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली को बदलने के लिए तीन विधेयक को शामिल किया गया है।

प्रीलिम्स के लिए ?

  • भारतीय दंड संहिता (आईपीसी)
  • दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी)
  • भारतीय साक्ष्य अधिनियम (एविडेंस एक्ट)

मुख्य परीक्षा के लिए-

  • आपराधिक न्याय प्रणाली को बदलने के लिए तीन विधेयक

संदर्भ:

केंद्रीय गृह मंत्री ने लोकसभा में भारतीय दंड संहिता, प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को क्रमशःभारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य विधेयक, के साथ बदलने के लिए तीन विधेयक पेश किए।

प्रमुख बिन्दु-

दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) में बदलाव:-

प्रौद्योगिकी का अधिक से अधिक उपयोग-

  • ट्रायल,अपील की कार्यवाही, लोक सेवकों और पुलिस अधिकारियों सहित बयानों की रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक मोड में आयोजित की जा सकती है।
  • आरोपियों का बयान भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दर्ज किया जा सकता है।
  • समन, वारंट, दस्तावेज, पुलिस रिपोर्ट, साक्ष्य के बयान इलेक्ट्रॉनिक रूप में किए जा सकते हैं।
  • वस्तुओं और संपत्तियों की तलाशी और जब्ती, अपराध स्थल का दौरा, और पीड़ित के बयान की रिकॉर्डिंग की ऑडियो-वीडियोग्राफी की जाएगी।
  • गिरफ्तार आरोपी का नाम और पता और अपराध की प्रकृति एक नामित अधिकारी द्वारा बनाए रखा जाएगा, और प्रत्येक पुलिस स्टेशन और जिला मुख्यालय में डिजिटल मोड में प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा।
  • पुलिस को भी सूचना इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजी जा सकती है, और इसे भेजने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाने पर इसे तीन दिनों के भीतर रिकॉर्ड पर लिया जाएगा।

संचार उपकरण-

  • अदालत या पुलिस अधिकारी के निर्देश पर, एक व्यक्ति को किसी भी दस्तावेज और अब उपकरणों को पेश करने की आवश्यकता होती है जिसमें जांच के उद्देश्य से डिजिटल साक्ष्य होने की संभावना होती है।
  • इलेक्ट्रॉनिक संचार को किसी भी लिखित, मौखिक, चित्रात्मक जानकारी या प्रसारित वीडियो सामग्री के संचार के रूप में परिभाषित किया गया है (चाहे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक या एक व्यक्ति से एक व्यक्ति तक या एक डिवाइस से एक व्यक्ति तक।

हथकड़ी का इस्तेमाल-

  • एक पुलिस अधिकारी को किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय हथकड़ी का उपयोग करने की अनुमति दी जा सकती है यदि वह आदतन, बार-बार अपराधी है जो हिरासत से भाग गया है, या अपराध किया है:
    • एक संगठित अपराध,
    • आतंकवादी कृत्य,
    • नशीली दवाओं से संबंधित अपराध,
    • अवैध रूप से हथियार रखना,
    • हत्या, बलात्कार, एसिड हमला,
    • नकली मुद्रा,
    • मानव तस्करी,
    • बच्चों के खिलाफ यौन अपराध या
    • राज्य के खिलाफ अपराध।

विशिष्ट सुरक्षा उपाय-

  • सीआरपीसी की धारा 41 एजिसमें गिरफ्तारी के खिलाफ एक प्रमुख सुरक्षा है – को एक नया, धारा 35 नंबर मिलेगा

इसमें एक अतिरिक्त प्रावधान है:-

  • किसी भी व्यक्ति को किसी अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, जो डिप्टी एसपी के रैंक से नीचे का नहीं होना चाहिए, उन मामलों में जहां अपराध तीन साल से कम दंडनीय है, या यदि व्यक्ति 60 वर्ष से अधिक आयु का है।
  • संज्ञेय मामलों में सूचना प्राप्त करने पर, जहां अपराध में 3-7 साल की सजा होती है, पुलिस अधिकारी यह पता लगाने के लिए प्रारंभिक जांच करेगा कि क्या 14 दिनों के भीतर आगे बढ़ने के लिए प्रथम दृष्टया मामला मौजूद है।

दया याचिका-

  • मौत की सजा के मामलों में दया याचिका दायर करने की समय सीमा के लिए प्रक्रियाओं का प्रावधान किया गया है।
  • मौत की सजा पाए दोषी की याचिका के निपटारे के बारे में जेल अधिकारियों द्वारा सूचित किए जाने के बाद, वह या उसका कानूनी उत्तराधिकारी या रिश्तेदार राज्यपाल को 30 दिनों के भीतर दया याचिका प्रस्तुत कर सकते हैं।
  • खारिज होने पर व्यक्ति 60 दिनों के भीतर राष्ट्रपति के पास याचिका दायर कर सकता है।
  • राष्ट्रपति के आदेश के खिलाफ कोई अपील किसी भी अदालत में नहीं होगी।

मुकदमा चलाने की मंजूरी-

  • किसी लोक सेवक पर मुकदमा चलाने की मंजूरी देने या अस्वीकार करने का निर्णय अनुरोध प्राप्त होने के 120 दिनों के भीतर सरकार द्वारा किया जाना चाहिए।
  • यदि सरकार ऐसा करने में विफल रहती है, तो मंजूरी दी गई मानी जाएगी।
  • यौन अपराधों, अवैध व्यापार आदि सहित मामलों में किसी मंजूरी की आवश्यकता नहीं है।

जुलूस में हथियार-

  • सीआरपीसी की धारा 144 ए -जिला मजिस्ट्रेट को सार्वजनिक शांति बनाए रखने के लिए किसी भी जुलूस, सामूहिक ड्रिल या सामूहिक प्रशिक्षण में हथियार ले जाने पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति देती है।
  • हालांकि उपद्रव या संभावित खतरे के तत्काल मामलों में आदेश पारित करने के लिए डीएम को शक्तियां देने वाले प्रावधान सीआरपीसी की धारा 144 में हैं, लेकिन हथियार ले जाने पर प्रतिबंध लगाने के प्रावधान का उल्लेख नहीं है।

गिरफ्तारी के बिना नमूने-

  • विधेयक में प्रावधान है कि मजिस्ट्रेट किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किए बिना जांच के उद्देश्य से अपने हस्ताक्षर, हस्तलेखन, आवाज या उंगली के इंप्रेशन के नमूने देने का आदेश दे सकता है।

पुलिस ने हिरासत में लिया-

  • निवारक कार्रवाई के हिस्से के रूप में दिए गए निर्देशों का विरोध करने, इनकार करने या अनदेखा करने या अवहेलना करने वाले किसी भी व्यक्ति को पुलिस को हिरासत में लेने या हटाने का प्रावधान है।

आरोपी की अनुपस्थिति में अदालत आगे बढ़ सकती है:-

  • अपराध के आरोपी व्यक्ति पर उसकी अनुपस्थिति में मुकदमा चलाया जा सकता है और दोषी ठहराया जा सकता है, जैसे कि वह अदालत में मौजूद था और उसने सभी अपराधों के लिए निष्पक्ष सुनवाई के अपने अधिकार को माफ कर दिया है।
  • विधेयक में प्रावधान है कि यदि आरोपी उपस्थित नहीं है तो अदालत आरोप तय होने की तारीख के 90 दिन बाद उस पर मुकदमा चलाने के लिए आगे बढ़ सकती है।
  • गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) जैसे कड़े आतंकवाद विरोधी कानून में उनकी अनुपस्थिति में एक परीक्षण निर्धारित किया गया है, जहां एक वैकल्पिक आपराधिक कानून ढांचा लागू होता है।
  • ऐसे कानूनों में, सबूत का बोझ आरोपी के खिलाफ अपराध साबित करने के कर्तव्य को निभाने के बजाय खुद को दोषी साबित करने की जिम्मेदारी के साथ आरोपी पर कर दिया जाता है।

भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) में बदलाव:-

शादी के झूठे वादे पर नया खंड

  • प्रस्तावित भारतीय न्याय संहिता, 2023 में एक महिला से शादी करने का वादा करने के लिए “कपटपूर्ण साधनों” का उपयोग करने पर एक खंड है।
  • 1860 के आईपीसी में ऐसी धारा मौजूद नहीं है।
  • कपटपूर्ण साधनों की पहचान रोजगार या पदोन्नति, प्रलोभन या शादी का झूठा वादा शामिल होगा।

शादी करने के झूठे वादे और वादे के उल्लंघन के बीच अंतर

  • जहां शादी करने का वादा झूठा है, और उस समय निर्माता का इरादा शुरू से ही इसका पालन करना नहीं था, बल्कि महिला को धोखा देना था ताकि उसे यौन संबंधों में संलग्न होने के लिए राजी किया जा सके, इस तथ्य की गलत धारणा है जो महिला की सहमति को दूषित करती है।
  • इस बीच, एक वादे का उल्लंघन अपने आप में एक झूठा वादा नहीं कहा जा सकता है।

संख्याओं में परिवर्तन:

  • आईपीसी की धारा 420: धोखाधड़ी, आईपीसी की धारा 420 – धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति की डिलीवरी को प्रेरित करने को प्रस्तावित बिल में धारा 316 से बदल दिया गया है। वर्तमान विधेयक में कोई धारा 420 नहीं है।
  • आईपीसी की धारा 124-ए जो राजद्रोह से संबंधित है, उसे उसी संख्या धारा 124 से बदल दिया गया है, लेकिन अब यह गलत तरीके से रोकने के अपराध से संबंधित है। प्रस्तावित संहिता में राजद्रोह शब्द मौजूद नहीं है।
  • आईपीसी में “राजद्रोह” के रूप में वर्णित प्रकृति के अपराधों को प्रस्तावित संहिता की धारा 150 में “भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कार्यों” के रूप में शामिल किया गया है।

आईपीसी की धारा 302: हत्या

  • आईपीसी की धारा 302 हत्या के लिए सजा निर्धारित करती है।
  • प्रस्तावित विधेयक में, धारा 302 “स्नैचिंग” के अपराध का वर्णन करती है।
  • प्रस्तावित संहिता में, हत्या को धारा 99 के तहत कवर किया गया है, जो गैर इरादतन हत्या और हत्या के बीच अंतर की पहचान करता है।
  • धारा 101 में हत्या के लिए सजा निर्धारित की गई है जिसमें लिंचिंग भी शामिल है।

आईपीसी की धारा 307: हत्या का प्रयास

  • प्रस्तावित संहिता में धारा 307 में डकैती के अपराध और उसके लिए सजा का वर्णन है।
  • हत्या का प्रयास प्रस्तावित संहिता की धारा 107 के तहत आता है, जो अपराध के लिए सजा भी निर्धारित करता है।

आईपीसी की धारा 375 और 376: बलात्कार

  • आईपीसी की धारा 375 बलात्कार के अपराध को परिभाषित करती है, और बलात्कार का गठन क्या है और इसमें “वैवाहिक बलात्कार” के लिए प्रमुख अपवाद शामिल है।
  • आईपीसी की धारा 376 बलात्कार के लिए सजा निर्धारित करती है, जो सात साल से लेकर आजीवन कारावास तक है, जिसमें कुछ प्रकार के दोषियों के लिए अलग-अलग, सख्त सजा है।
  • प्रस्तावित संहिता में धारा 376 नहीं है।
  • प्रस्तावित संहिता की धारा 63 के तहत बलात्कार के अपराध को परिभाषित किया गया है।
  • वैवाहिक बलात्कार के लिए अपवाद को भी बरकरार रखा गया है।

आईपीसी की धारा 120 बी: आपराधिक साजिश

  • प्रस्तावित संहिता में, धारा 120 “उकसावे पर स्वेच्छा से चोट पहुंचाने या गंभीर चोट पहुंचाने” से संबंधित है।
  • आपराधिक साजिश धारा 61 (1) के तहत शामिल किया गया है।

IPC धारा 505: शत्रुता पैदा करने या बढ़ावा देने वाले बयान

  • प्रस्तावित संहिता में धारा 505 नहीं है।
  • प्रस्तावित संहिता की धारा 194 धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि  के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने और सद्भाव बनाए रखने के लिए पूर्वाग्रहपूर्ण कार्य करने के अपराध का वर्णन करती है।

IPC धारा 153A: विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना

  • प्रस्तावित संहिता की धारा 153 में धारा 153 और 154 में वर्णित युद्ध या विनाश द्वारा ली गई संपत्ति प्राप्त करने के अपराध का वर्णन किया गया है।
  • प्रस्तावित संहिता में शत्रुता को बढ़ावा देने का अपराध धारा 194 के तहत आता है।

आईपीसी की धारा 499: मानहानि

  • प्रस्तावित नई संहिता में धारा 499 नहीं है।
  • मानहानि का अपराध नई संहिता की धारा 354 (1) के तहत आता है।
  • प्रस्तावित संहिता की धारा 354 (2) मानहानि के लिए सजा का वर्णन करती है, और इसमें “सामुदायिक सेवाशामिल है। 

प्रारम्भिक परीक्षा प्रश्न

निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

  • दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) में बदलाव करते हुए सीआरपीसी की धारा 41 ए –जिसमें गिरफ्तारी के खिलाफ एक प्रमुख सुरक्षा है – को एक नया, धारा 35 नंबर मिलेगा
  • दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के तहत किसी लोक सेवक पर मुकदमा चलाने की मंजूरी देने या अस्वीकार करने का निर्णय अनुरोध प्राप्त होने के 120 दिनों के भीतर सरकार द्वारा किया जाना चाहिए।
  • आईपीसी में “राजद्रोह” के रूप में वर्णित प्रकृति के अपराधों को प्रस्तावित संहिता की धारा 150 में “भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कार्यों” के रूप में शामिल किया गया है।

निम्नलिखित में से कितने कथन सत्य है?

  1. केवल 1
  2. केवल 2
  3. उपरोक्त में से सभी।
  4. उपरोक्त में से कोई नहीं।

उत्तर(3)

दैनिक मुख्य परीक्षा प्रश्न-

भारतीय दंड संहिता, प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को क्रमशःभारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य विधेयक, के साथ बदलने के लिए तीन विधेयक पेश किए यह किस तरीके से प्रभावित करेंगे चर्चा कीजिए। 

 

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