पीएम केयर्स

पीएम केयर्स

  • हाल ही में, केंद्र सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित करते हुए कहा है, कि पीएम केयर्स (PM CARES) फंड “भारत सरकार का कोष नहीं है और इसकी राशि ‘भारत के समेकित कोष’ में शामिल नहीं की जाती है”।

पृष्ठभूमि:

  • केंद्र सरकार द्वारा यह हलफनामा, उच्च न्यायालय के समक्ष दायर एक याचिका के प्रत्युत्तर में दिया गया। उक्त याचिका में, PM CARES फंड को‘सूचना के अधिकार’ (RTI) अधिनियम के तहत ‘सार्वजनिक प्राधिकरण’ घोषित करने की मांग की गई थी।

सरकार द्वारा दिया गया जबाब:

  • भले ही, ‘न्यास’ (Trust) भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 की व्याख्या के भीतर एक “राज्य” या अन्य ‘प्राधिकरण’ समझा जाता है, और यह सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 2(h), सामान्य रूप से अधिनियम की धारा 8 और उपबंध (e) और (j) में निहित प्रावधानों के तहत आता है, किंतु ‘सूचना का अधिकार अधिनियम’ के तहत, किसी तीसरे पक्ष की जानकारी का खुलासा करने की अनुमति नहीं है।
  • और, पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, ट्रस्ट द्वारा प्राप्त धन के उपयोग के विवरण के साथ, एक ऑडिट रिपोर्ट ट्रस्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी जाती है।

PM-CARES के बारे में:

  • आपातकालीन स्थिति में प्रधान मंत्री नागरिक सहायता एवं राहत कोष (Prime Minister’s Citizen Assistance and Relief in Emergency Situations Fund : PM-CARES Fund) का गठन, कोविड-19  महामारी, और इसी प्रकार की अन्य आपात स्थितियों के दौरान, दान स्वीकार करने और राहत प्रदान करने के लिए किया गया था।

पीएम केयर्स फंड के बारे में:

  • PM CARES फंड की स्थापना 27 मार्च 2020 को ‘पंजीकरण अधिनियम, 1908’ के तहत एक धर्मार्थ ट्रस्ट के रूप में की गयी थी।
  • यह विदेशी अंशदान से से प्राप्त दान का लाभ उठा सकता है और इस निधि में दिया जाने वाला दान 100% कर-मुक्त होता है।
  • PM-CARES, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (PMNRF) से अलग है।

फंड का प्रबंधन कौन करता है?

  • प्रधानमंत्री, PM CARES फंड के पदेन अध्यक्ष और रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री, भारत सरकार निधि के पदेन न्यासी होते हैं।
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