अरुणाचल प्रदेश के तीन जिले ‘अशांत’ घोषित

अरुणाचल प्रदेश के तीन जिले ‘अशांत’ घोषित

 

  • केंद्र सरकार ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के तीन जिलों और एक अन्य जिले के दो थाना क्षेत्रों को उग्रवादी गतिविधियों और कानून व्यवस्था की समीक्षा करने के बाद सशस्त्र बल (विशेषाधिकार) अधिनियम के तहत अगले छह महीने के लिए ‘अशांत’ घोषित कर दिया है|
  • केंद्रीय गृह मंत्रालय ने असम की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग के तीन जिलों को सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम (AFSPA) के तहत ‘अशांत क्षेत्र’ घोषित किया है|
  • यहां उग्रवादी गतिविधियों और कानून व्यवस्था की समीक्षा करने के बाद यह फैसला लिया गया है|
  • केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से इस संबंध में जारी अधिसूचना 01 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक प्रभावी होगी| यह फैसला सुरक्षा हालात में सुधार के मद्देनजर लिया गया है|

AFSPA1958 की धारा-3

  • केंद्र सरकार ने सशस्त्र बल (विशेषाधिकार) अधिनियम-1958 की धारा-3 में निहित शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए एक अप्रैल 2021 को जारी अधिसूचना में अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग और लॉन्गडिंग जिलों और चार पुलिस थाना क्षेत्रों- दो नामसई जिले में और लोअर दिबांग और लोहित जिले के एक-एक पुलिस थाना क्षेत्र को ‘अशांत’ इलाका घोषित किया था, जो असम की सीमा से सटे हैं|

अधिसूचना में क्या कहा गया?

अधिसूचना में कहा गया कि अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग और लॉन्गडिंग जिलों और नामसई जिले के नामसई और महादेवपुर पुलिस थाना क्षेत्र को सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) अधिनियम-1958 की धारा-3 में निहित शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए एक अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक या इससे पहले आदेश वापस लेने तक ‘अशांत क्षेत्र ’ घोषित किया जाता है|

अफस्‍पा:

  • अफस्‍पा (AFSPA) उन इलाकों में लागू किया जाता है, जहां पर नागरिक प्रशासन की मदद के लिए सशस्त्र बलों की जरूरत होती है|
  • AFSPA के तहत केंद्र सरकार राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर किसी राज्य या क्षेत्र को अशांत घोषित कर वहाँ केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात करती है|
  • विभिन्न धार्मिक, नस्लीय, भाषा, क्षेत्रीय समूहों, जातियों, समुदायों के बीच मतभेद या विवादों के चलते राज्य या केंद्र सरकार किसी क्षेत्र को अशांत घोषित करती है|
  • इस कानून के तहत सेना के जवानों को कानून तोड़ने वाले व्यक्ति पर गोली चलाने का भी अधिकार है|
  • सशस्त्र बल किसी भी व्यक्ति को बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं, वे गिरफ्तारी के दौरान किसी भी तरह की शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं|
  • किसी वाहन को रोककर गैर-कानूनी ढंग से हथियार ले जाने का संदेह होने पर उसकी तलाशी ली जा सकती है|
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