अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC)

अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC)

  • अंतरराष्ट्रीय आपराधिक अदालत (International Criminal Court – ICC) के नए अभियोजक ने अदालत से अफगानिस्तान में तालिबान और इस्लामिक स्टेट के समर्थकों द्वारा वर्ष 2003 से किए गए मानवता के खिलाफ कथित अपराधों की जांच फिर से शुरू करने का आग्रह किया है।
  • ‘आईसीसी’ ने नीदरलैंड में स्थित अफगानिस्तान के दूतावास के माध्यम से तालिबान को फिर से जांच शुरू करने संबंधी अपने इरादे के बारे सूचित कर दिया है।

पृष्ठभूमि:

  • अशरफ गनी की तत्कालीन अफगान सरकार द्वारा अंतरराष्ट्रीय आपराधिक अदालत (ICC) के वकीलों के सहयोग से सबूत इकट्ठा करने के लिए समय दिए जाने के अनुरोध के बाद अप्रैल 2020 में ‘आईसीसी’ की पिछली जांच को स्थगित कर दिया गया था।

आईसीसी (ICC):

  • अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (International Criminal Court -ICC) हेग, नीदरलैंड में स्थितहै। यह नरसंहार, युद्ध अपराधों तथा मानवता के खिलाफ अपराधों के अभियोजन के लिए अंतिम न्यायालय है।
  • ICC पहला स्थायी, संधि आधारित अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है, जिसकी स्थापना अंतरराष्ट्रीय समुदायों से संबधित गंभीर अपराधों को करने वाले अपराधियों पर मुकदमा चलाने तथा उन्हें सजा देने के लिए की गयी है।
  • ICC की स्थापना ‘रोम क़ानून’ (Rome Statute) के अंतर्गत की गयी, जो 1 जुलाई 2002 से प्रभावी हुई।

फंडिंग (Funding): 

  • न्यायालय का खर्च मुख्य रूप से सदस्य देशों द्वारा उठाया जाता है, परन्तु इसे सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, निजी व्यक्तियों, निगमों तथा अन्य संस्थाओं से स्वैच्छिक योगदान भी प्राप्त होता है।

संरचना और मतदान शक्ति:

  • अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) के प्रबंधन, विधायी निकाय तथा सदस्य सभा में प्रत्येक सदस्य राज्य का एक प्रतिनिधि शामिल होता है।
  • प्रत्येक सदस्य का एक वोट होता है तथा सर्वसम्मति से निर्णय लेने के लिए “हर संभव प्रयास” किया जाता है। किसी विषय पर सर्वसम्मति नहीं होने पर वोटिंग द्वारा निर्णय किया जाता है।
  • ICC में एक अध्यक्ष तथा दो उपाध्यक्ष होते है, इनका चुनाव सदस्यों द्वारा तीन वर्ष के कार्यकाल के लिए किया जाता है।

 आईसीसी की आलोचनाएँ:

  • यह संदिग्ध अपराधियों को गिरफ्तार करने में सक्षम नहीं है इसके लिए ICC को सदस्य राज्यों पर निर्भर होना पड़ता है।
  • ICC के आलोचकों का तर्क है कि आईसीसी अभियोजक तथा न्यायाधीशों के अधिकार पर अपर्याप्त नियंत्रण और संतुलन हैं एवं अभियोगों के राजनीतिकरण होने के विरुद्ध अपर्याप्त प्रावधान है।
  • ICC पर पूर्वाग्रह का आरोप लगाया जाता है और पश्चिमी साम्राज्यवाद का एक उपकरण होने के नाते, समृद्ध तथा शक्तिशाली देशों द्वारा किए गए अपराधों की अनदेखी करता है तथा छोटे और कमजोर देशों के नेताओं को दंडित करता है।
  • ICC कई मामलों को राज्य सहयोग के बिना सफलतापूर्वक नहीं हल कर सकता है, इससे कई समस्याएं उत्पन्न होती है।

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