बाल यौन शोषण

बाल यौन शोषण

 

  • हाल ही में वी प्रोटेक्ट ग्लोबल अलायंस द्वारा जारी रिपोर्ट ‘ग्लोबल थ्रेट असेसमेंट 2021’से पता चलता है कि कोविड-19 ने बाल यौन शोषण और ऑनलाइन दुर्व्यवहार में महत्वपूर्ण वृद्धि में योगदान दिया था।
  • रिपोर्टबाल यौन शोषण और ऑनलाइन दुर्व्यवहार के पैमाने और दायरे को रेखांकित करती है साथ ही इस मुद्दे पर वैश्विक प्रतिक्रिया का एक सिंहावलोकन भी करती है।
  • वी प्रोटेक्ट ग्लोबल अलायंस (We Protect Global Alliance) 200 से अधिक सरकारों, निजी क्षेत्र की कंपनियों और नागरिक समाज संगठनों का एक वैश्विक मूवमेंट है, जो बाल यौन शोषण और ऑनलाइन दुर्व्यवहार के खिलाफ वैश्विक प्रतिक्रिया को बदलने के लिये एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं।

                                                         ऑनलाइन यौन शोषण से प्रभावित लोगों का प्रतिशत

रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएँ: 

  • विगत दो वर्षों में बाल यौन शोषण और ऑनलाइन दुर्व्यवहार की रिपोर्टिंग अपने उच्चतम स्तर पर पहुँच गई है।
  • कोविड-19 के चलते विश्व भर में ऐसी स्थितियाँ बनीं जिन्होंने बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार को और अधिक बढ़ाने का कार्य किया।
  • इंटरनेट वॉच फाउंडेशनके अनुसार, बच्चों द्वारा ‘स्व-निर्मित’ यौन सामग्री में वृद्धि एक और चिंताजनक प्रवृत्ति है।
  • ट्रांसजेंडर/गैर-बाइनरी, LGBQ+ और/या विकलांगोंको बाल्यावस्था के दौरान ऑनलाइन यौन दुर्व्यहार का अनुभव होने की अधिक संभावना थी।

 भारतीय परिदृश्य:

  • महामारी के दौरान, नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रेन (NCMEC)ने अपनी वैश्विक साइबर टिपलाइन में संदिग्ध बाल यौन शोषण की रिपोर्ट में 106 प्रतिशत की वृद्धि का संकेत दिया। 
  • NCMEC यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्ग्रेसद्वारा स्थापित एक गैर सरकारी संगठन (NGO) है।
  • इसके अलावा भारत में कोविड -19 लॉकडाउनके दौरान, बाल यौन शोषण सामग्री की सर्च में 95%की वृद्धि हुई थी।

 बाल यौन शोषण से संबंधित समस्याएँ:

  •  बाल यौन शोषण एक बहुस्तरीय समस्या है जो बच्चों की शारीरिक सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य, कल्याण और व्यवहार संबंधी पहलुओं को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है।
  • मोबाइल और डिजिटल प्रौद्योगिकियों ने बाल शोषण तथा दुर्व्यवहार को और अधिक बढ़ा दिया है। साइबर बुलिंग, उत्पीड़न और चाइल्ड पोर्नोग्राफीजैसे बाल शोषण के नए रूप भी सामने आए हैं।
  • हालाँकि भारत सरकार ने यौन अपराधों के खिलाफ बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 (पॉक्सो एक्ट) किया है, लेकिन यह बच्चे को यौन शोषण से संरक्षित करने में विफल रही है। इसके निम्नलिखित कारण हो सकते हैं:
  • POCSO अधिनियम के तहत दोषसिद्धि की दर केवल 32% है जिसमे विगत 5 वर्षों के दौरान औसतन लंबित मामलों का प्रतिशत 90% है।
  • कठुआ बलात्कार मामले में मुख्य आरोपी को दोषी ठहराए जाने में 16 महीने लग गए जबकि पॉक्सो अधिनियम में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि पूरी सुनवाई और दोषसिद्धि की प्रक्रिया एक वर्ष में पूरी की जानी चाहिये।
  • बच्चे की आयु-निर्धारण से संबंधित चुनौतियाँ। विशेष रूप से ऐसे कानून जो वास्तविक उम्र पर ध्यान केंद्रित करते हैं न कि मानसिक उम्र पर।

 बाल यौन शोषण को रोकने के लिये भारतीय पहल

  • बाल शोषण रोकथाम एवं जाँच इकाई
  • बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ
  • किशोर न्याय अधिनियम/देखभाल और संरक्षण अधिनियम,2000
  • बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम (2006)
  • बाल श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम, 2016
  • ऑपरेशन स्माइल

 आगे की राह

  • रिपोर्ट बच्चों के लिये सुरक्षित ऑनलाइन वातावरण बनाने तथा बच्चों को सुरक्षित रखने की भूमिका हेतु एक साथ काम करने के अलावा, दुर्व्यवहार के खिलाफ रोकथाम गतिविधियों को प्राथमिकता देने का आह्वान करती है।
  • कानूनी ढाँचे, नीतियों, राष्ट्रीय रणनीतियों और मानकों के बेहतर कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिये माता-पिता, स्कूलों, समुदायों, NGO भागीदारों तथा स्थानीय सरकारों के साथ-साथ पुलिस व वकीलों को शामिल करने हेतु एक व्यापक आउटरीच प्रणाली विकसित किये जाने की अभी आवश्यकता है।
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